31 जुलाई तक बढ़ा अनलॉक-2.0, केंद्र का दिशा निर्देश पढ़ें

AJ डेस्क: कोरोना संकट के बीच देश में 1 से 31 जुलाई के बीच अनलॉक- 2.0 जारी रहेगा। अब लोगों के मन में सवाल आ रहे हैं कि इस पीरियड के दौरान वो किन सेवाओं का उपयोग कर पायेंगे और इस दौरान किन बातों का ध्यान रखना है इस बारे में सरकार ने सोमवार रात ‘अनलॉक-2’ के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और कहा कि शैक्षणिक संस्थान, मेट्रो रेल सेवाएं, सिनेमाघर तथा जिम अभी बंद रहेंगे।

 

 

दिशा-निर्देशों में कहा गया कि घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों (वंदे भारत मिशन के तहत), जो अभी सीमित रूप में जारी हैं, का चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने कहा कि नए दिशा-निर्देश एक जुलाई से प्रभावी होंगे और चरणबद्ध रूप से गतिविधियां दोबारा शुरू करने की प्रक्रिया विस्तारित कर दी गई है।

 

 

केंद्रीय गृह मंत्रालय के सचिव द्वारा हस्ताक्षरित नए दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी दिशा-निर्देश राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से मिले फीडबैक तथा संबंधित केंद्रीय मंत्रियों और विभागों के साथ गहन विचार-विमर्श पर आधारित हैं इसमें लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही ये तय किया गया है कि क्या खोला जाए और क्या नहीं, वहीं लोगों की दिक्कतों के साथ उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है वहीं बताया गया है कि आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर रात्रिकालीन कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह पांच बजे तक जारी रहेगा।

 

 

क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा-

-मेट्रो रेल, सिनेमाघर, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और ऐसे अन्य स्थल भी अभी बंद रहेंगे।

 

-सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शिक्षण, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्यक्रम और अन्य बड़े कार्यक्रमों को अभी मंजूरी नहीं मिलेगी।

 

-तय किया गया है कि स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान अभी 31 जुलाई तक बंद रहेंगे।

 

-किसी शादी में अतिथियों की संख्या 50 से ज्यादा नहीं होगी।

 

-अंतिम संस्कार के कार्यकम में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होने चाहिए।

 

-सार्वजनिक स्थलों पर थूकना दंडनीय रहेगा और इसके लिए जुर्माना भरना पड़ेगा।

 

-सार्वजनिक स्थलों पर शराब, गुटखा-पान, तंबाकू सेवन निषिद्ध रहेगा।

 

-कहा गया है कि जहां तक संभव हो, कर्मचारियों को घर से काम करने दिया जाना चाहिए।

 

 

क्या करना है पालन-

-दुकानों में उनके क्षेत्र के आधार पर एक बार में पांच से अधिक लोग हो सकते हैं, उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग रखनी होगी।

 

-केंद्र और राज्य सरकारों के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से काम करने की अनुमति होगी, इस बारे में SOP जारी होगा।

 

-नाइट कर्फ्यू में और ढील दी गई है जो औद्योगिक इकाइयों में विभिन्न पालियों में काम करने वालों को राहत रहेगी।

 

-राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों पर लोगों तथा सामान के आवागमन, माल उतारने-चढ़ाने वालों को राहत रहेगी।

 

-बसों, ट्रेनों और विमानों से उतरने के बाद अपने गंतव्यों की ओर जाने वाले लोगों को भी इसमें छूट रहेगी।

 

-एक राज्य से दूसरे राज्य में लोगों और माल के आवागमन पर कोई रोक नहीं होगी और इसके लिए अलग से अनुमति या ई-पास की आवश्यकता नहीं।

 

-65 साल से अधिक आयु के लोगों, किन्हीं बीमारियों से पीड़ित लोगों, गर्भवती महिलाओं, 10 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी बेहद जरूरी काम और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर, घरों में ही रहने की सलाह दी गई है।

 

 

 

 

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