सकारात्मक कदम: थाना के माल खाना में रखे ऑक्सीजन सिलेंडर का होगा उपयोग

AJ डेस्क: राज्य के विभिन्न मालखानों में रखे गए ऑक्सीजन सिलेंडर का इस्तेमाल कोरोना मरीजों की जान बचाने के लिए किया जाएगा। थानों के मालखानों में रखे ऑक्सीजन सिलेंडरों को झारखंड हाइकोर्ट ने तत्काल रिलीज करने का निर्देश दिया है। शनिवार को अवकाश के बावजूद महाधिवक्ता राजीव रंजन के आग्रह पर हाईकोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई के बाद यह निर्देश दिया। सरकार ने एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर अदालत से पुलिस और विभिन्न एजेंसियों की ओर से जब्त ऑक्सीजन सिलेंडरों को रिलीज करने का आग्रह किया, ताकि आपात स्थिति में इनका इस्तेमाल किया जा सके। चीफ जस्टिस डॉ. रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने इस आग्रह को स्वीकार करते हुए जब्त सिलेंडरों को रिलीज करने का निर्देश सभी जिला जज को दिया।

 

 

अदालत ने जिलों के DC को सिलेंडर मुक्त होने के बाद आपात स्थिति में इसका इस्तेमाल करने को कहा, ताकि ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी पूरी की जा सके और लोगों की जान बचायी जा सके। कोरोना काल खत्म होने तक यह व्यवस्था जारी रहेगी। महाधिवक्ता के अनुसार अभी राज्य के विभिन्न जिलों में पुलिस और दूसरी एजेंसियों की ओर से जब्त करीब 250 सिलेंडर मालखानों में रखे हुए हैं। अब इन सिलेंडरों के इस्तेमाल किए जाने से किल्लत भी दूर होगी।

 

 

अवकाश के दिन मामले की सुनवाई के लिए आवेदन दिए जाने औत तत्काल सुनवाई का आग्रह किए जाने पर हाईकोर्ट ने सरकार की सराहना की। अदालत ने कहा कि इससे प्रतीत होता है कि राज्य सरकार भविष्य की तैयारियों को लेकर सजग है और गंभीरता से राज्य की मौजूदा स्थिति से निपटते हुए भविष्य की तैयारी कर रही है। यह सराहनीय है।

 

 

राज्य में कोरोना से निपटने में सरकार के इंतजाम को लेकर दायर जनराज्य में कोरोना से निपटने में सरकार के इंतजाम को लेकर दायर जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट नियमित सुनवाई कर रहा है। सुनवाई के दौरान अस्पतालों में बेड, ऑक्सीजन की उपलब्धता और जरूरी दवाओं की कालाबाजारी पर कोर्ट नजर रख रहा है। अस्पतालों में मरीजों के समय पर इलाज के लिए कई निर्देश भी कोर्ट ने दिए हैं। हाल के दिनों में रेमडेसिविर दवा की कालाबाजारी पर भी कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए इसकी जांच सही तरीके से करने और कालाबाजारी और जमाखोरों के खिलाफ सरकार को सख्ती बरतने का निर्देश दिया है।

 

 

 

 

 

 

 

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