मधु कोड़ा को सुप्रीम कोर्ट से भी फ़िलहाल राहत नही, चुनाव नही लड़ पाएंगे
AJ डेस्क: झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को देश की सर्वोच्च अदालत से राहत नहीं मिल पाई है। कोर्ट ने उनके चुनाव लड़ने पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। कोड़ा ने निर्वाचन आयोग के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें 2017 में उन्हें चुनाव लड़ने से तीन साल के लिए अयोग्य ठहरा दिया गया था। कोर्ट ने इस संबंध में चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया और कोड़ा को तब तक 2019 का झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, जब तक कि इस पर अगली सुनवाई नहीं हो जाती।
आयोग का यह फैसला 2009 के लोकसभा चुनाव के संबंध में आया था। कोड़ा पर अपने चुनावी खर्च को काफी कम करके बताने का आरोप लगा था। निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में उन्हें नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। बाद में अपनी जांच में आयोग ने कोड़ा के खिलाफ चुनावी खर्च में धांधली के आरोपों को सही पाया था, जिसके बाद 2017 में उन्हें तीन साल के लिए चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित कर दिया था। कोड़ा ने यह चुनाव सिंहभूम लोक सभा क्षेत्र से जीता था।
Supreme Court issues notice to Election Commission of India on petition by former Chief Minister of Jharkhand, Madhu Koda challenging his disqualification in 2017. Court has refused to allow Koda to contest 2019 Jharkhand Assembly elections, till further hearing in the case. pic.twitter.com/Hv3tbV1iHn
— ANI (@ANI) November 15, 2019
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को दिए अपने फैसले में चुनाव आयोग को नोटिस भेजा और कोड़ा के तब तक चुनाव लड़ने पर रोक बरकरार रखी, जब तक कि इस मामले की सुनवाई पूरी नहीं हो जाती। कोड़ा ने गुरुवार को शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसके बाद जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली पीठ ने इस मामले की सुनवाई प्राथमिकता के आधार पर किए जाने और इसे शुक्रवार के लिए सूचीबद्ध करने को कहा था, क्योंकि झारखंड में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तिथि 18 नवंबर है।
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