बॉम्बे हाई कोर्ट से ‘रिया चक्रवर्ती’ को मिली जमानत, थाना में हाजिरी लगानी होगी
AJ डेस्क: रिया चक्रवर्ती और उनके भाई शौविक चक्रवर्ती की जमानत याचिका पर बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आ गया है। कोर्ट ने रिया चक्रवर्ती की जमानत अर्जी मंजूर कर ली है। हालांकि उनके भाई शौविक चक्रवर्ती को जमानत नहीं मिली है। कोर्ट ने रिया को एक लाख रुपए का मुचलका भरने का आदेश दिया है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने ड्रग नेक्सस मामले में रिया चक्रवर्ती को गत आठ सितंबर को गिरफ्तार किया जबकि उनके भाई शौविक की गिरफ्तारी 4 सितंबर को हुई। कोर्ट ने कहा कि रिया को जेल से रिहा होने के बाद उन्हें 10 दिनों तक अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन जाकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी। कोर्ट ने कहा है कि रिया को अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। बाहर यात्रा पर जाने के लिए उन्हें कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।
कोर्ट ने सुशांत सिंह के घरेलू सहायकों सैमुअल मिरांडा और दीपेश सावंत की भी जमानत अर्जी मंजूर की है। जबकि शौविक एवं अब्दुल बासित परिहार की जमानत अर्जी खारिज की है। एनसीबी रिया और शौविक को ड्रग मंडली का ‘एक्टिव सदस्य’ बताकर उनकी जमानत अर्जी का विरोध करता आया है। रिया चक्रवर्ती पिछले 28 दिनों से मुंबई की भायखला जेल में बंद हैं। एनडीपीएस की विशेष अदालत ने मंगलवार को रिया की न्यायिक हिरासत 20 अक्टूबर के लिए बढ़ा दी।
बता दें ड्रग केस में एनसीबी रिया के खिलाफ कोर्ट में ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर पाई है। आरोपी के पास से अगर थोड़ी मात्रा में ड्रग बरामद होती है तो भी व्यक्ति जमानत पाने का हकदार होता है।
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