जम्मू-काश्मीर और लद्दाख लागू हुआ संशोधित भूमि कानून, बाहरी लोग जमीन खरीद सकेंगे
AJ डेस्क: केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के लिए भूमि कानून को मंगलवार को अधिसूचित कर दिया। सरकार के इस कदम के बाद भारत के नागिरक इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों में अब जमीन खरीद सकेंगे। गृह मंत्रालय की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस आदेश को यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रिऑर्गनाइजेशन (एडॉप्शन ऑफ सेंट्रल लॉज) थर्ड ऑर्डर, 2020 के नाम से जाना जाएगा। गृह मंत्रालय के इस फैसले का राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने विरोध किया है।
कानून में संशोधन का उमर ने किया विरोध-
उमर ने अपने एक ट्वीट में कहा, ‘जम्मू-कश्मीर में जमीन के मालिकाना हक वाले कानून में संशोधन अस्वीकार्य है। जम्मू-कश्मीर अब बेचे जाने के लिए तैयार है और राज्य के गरीब एवं भूमि का छोटा हिस्सा रखने वाले लोग परेशान होंगे।’
जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हुआ खत्म-
बता दें कि केंद्र सरकार ने गत पांच अगस्त 2019 के अपने ऐतिहासिक फैसले में जम्मू-कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया। साथ ही इस राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख में विभाजित किया। अधिसूचना जारी होने के बाद यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है।
Ministry of Home Affairs notifies UT of Jammu and Kashmir Reorganisation (Adaptation of Central Laws) Third Order, 2020. pic.twitter.com/cp00fIaSiJ
— ANI (@ANI) October 27, 2020
यहां के नागरिकों को मिले हुए थे विशेष अधिकार-
अनुच्छेद 35ए जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को विशेष अधिकार देता था। इस अनुच्छेद के चलते देश के किसी अन्य हिस्से में रहने वाला व्यक्ति यहां जमीन नहीं खरीद सकता था। यहां तक कि जम्मू-कश्मीर की लड़की यदि अन्य राज्य के किसी लड़के से शादी करती थी तो उसका अपनी पैतृक संपत्ति से अधिकार खत्म हो जाता था।
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