बगैर नक्शा पास कराए बना गोल्डन वेडिंग पैलेस होगा ध्वस्त
AJ डेस्क: धनबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। भूली बाईपास रोड, आरा मोड़ स्थित “गोल्डेन वेडिंग पैलेस” को नगर निगम ने अवैध निर्माण घोषित करते हुए इसे तोड़ने का आदेश जारी किया है। निगम ने भवन मालिक को 15 दिनों के भीतर खुद निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। ऐसा नहीं करने पर निगम खुद कार्रवाई करेगा और खर्च भी भवन मालिक से वसूला जाएगा। इसके साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
धनबाद नगर निगम की ओर से भवन वाद संख्या-02/2026 में सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया गया। जांच में सामने आया कि गोल्डेन वेडिंग पैलेस का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किया गया था। इसके अलावा भवन में अनिवार्य सेटबैक और पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं मिली। वर्तमान में इस भवन का इस्तेमाल मैरेज हॉल के रूप में किया जा रहा था।
नगर निगम के मुताबिक भवन स्वामी को कई बार अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज जमा करने का मौका दिया गया, लेकिन वे निर्माण की वैध स्वीकृति से जुड़े कोई कागजात पेश नहीं कर सके। सुनवाई के दौरान भवन मालिक ने भी स्वीकार किया कि भवन का नक्शा पास नहीं कराया गया था।
नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि मामले की सूचना मिलने के बाद जांच कराई गई थी। जांच में नियमों का उल्लंघन पाया गया। उन्होंने कहा कि भवन निर्माण से पहले सक्षम प्राधिकारी से नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है। अगर किसी को आदेश पर आपत्ति है तो वह न्यायालय या उच्च अधिकारियों के समक्ष जा सकता है।
