सजायाफ्ता राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका पर अब 6 सप्ताह बाद होगी सुनवाई

AJ डेस्क: बहुचर्चित चारा घोटाले मामले में सजायाफ्ता आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर आज सुनवाई टल गई है। झारखंड हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टल गई है।

 

 

लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि सजा की अवधि को लेकर सर्टिफाइड कॉपी नहीं मिल पाने के कारण अदालत की ओर से समय देने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि अगले 10-15 दिनों में सत्यापित प्रति मिल जाने की उम्मीद है।

 

 

दूसरी ओर सीबीआई की ओर से भी उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह जानकारी दी गई कि उनके अधिवक्ता की मां का भी निधन हो गया है। इस कारण से समय दिया जाए। जिसके बाद सुनवाई 6 हफ्ते के लिए टल गई है।

 

 

लालू यादव के वकील ने क्या कहा-

अधिवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि लालू प्रसाद की आधी सजा को लेकर सर्टिफाइड कॉपी के लिए उनकी ओर से आवेदन दिया गया था, लेकिन आज तक यह उपलब्ध नहीं हो पाया। जिसके कारण समय देने का आग्रह किया गया। उन्होंने बताया कि छह सप्ताह पूरा होने पर आगामी 22 जनवरी को सुनवाई की अगली तिथि निर्धारित होने की उम्मीद है। लालू प्रसाद के अधिवक्ता और सीबीआई के अधिवक्ता दोनों की ओर से अदालत में मामले की सुनवाई की तिथि बढ़ाने का आग्रह किया गया, जिसे अदालत की ओर से इसे स्वीकर कर लिया गया।

 

 

लालू यादव की जमानत पर 6 हफ्ते के लिए टली सुनवाई-

इससे पहले आरजेडी प्रमुख लालू यादव की जमानत याचिका पर सीबीआई ने हाईकोर्ट में एक पूरक शपथपत्र दाखिल किया। सीबीआई ने शपथपत्र में कहा कि लालू ने लगातार जेल नियमावली का उल्लंघन किया है और उनकी तबीयत भी अब स्थिर है। इसलिए, उन्हें रिम्स, रांची से बिरसा मुंडा जेल भेज देना चाहिए। न्यायिक हिरासत से लालू यादव के बिहार के एक बीजेपी विधायक को कथित तौर पर किए गए फोन के मामले में उनके खिलाफ पटना में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है।

 

 

तीन मामलों में मिल चुकी है जमानत-

चारा घोटाला के चार मामलों में सजा काट रहे लालू यादव को 3 मामलों में जमानत पहले ही मिल चुकी है। हालांकि, चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से जुड़े मामले में सुनवाई अब भी रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में चल रही है। इससे पहले दुमका कोषागार से अवैध निकासी से जुड़े मामले में लालू प्रसाद की ओर से दायर जमानत याचिका पर पिछली दो तारीखों में सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। पहली बार सीबीआई की अधिवक्ता की ओर से समय मांग लिया गया था, जबकि दूसरी बार उनकी सजा की आधी अवधि को लेकर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया।

 

 

 

 

 

 

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