राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के खिलाफ कोर्ट ने दिया कुर्की जब्ती का आदेश

AJ डेस्क: आरजेडी सुप्रीमो और पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव के खिलाफ सीवान की एसीजेएम प्रथम (ACJM-I) कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए कुर्की-जब्ती की कार्रवाई का आदेश जारी किया है। यह आदेश अदालत में लगातार अनुपस्थिति के कारण दिया गया है।

मामला वर्ष 2009 का है, जब बिहार के दारौंदा विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव के दौरान लालू प्रसाद यादव ने आचार संहिता का उल्लंघन किया था। उन्होंने राजद उम्मीदवार परमेश्वर सिंह के समर्थन में एक जनसभा को संबोधित किया था। उस समय उस क्षेत्र में धारा 144 लागू थी और ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) के इस्तेमाल पर प्रतिबंध था। बावजूद इसके, लालू यादव ने लाउडस्पीकर का प्रयोग करते हुए भाषण दिया, जिसे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना गया।

इस घटना के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था, लेकिन अदालत से मिली कई तारीखों के बावजूद वे पेशी के लिए उपस्थित नहीं हुए। उनकी गैरहाजिरी को गंभीरता से लेते हुए सीजेएम वन की अदालत ने अब कुर्की-जब्ती की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है।

मामले की अगली सुनवाई 30 मई को निर्धारित की गई है। यदि लालू प्रसाद यादव इस तारीख को भी उपस्थित नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ और कड़ी कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »