हाई कोर्ट से झटका: मधु कोड़ा जब तक निर्दोष साबित नही होते, नही लड़ेंगे चुनाव
AJ डेस्क: दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की कोयला घोटाले में दोषी होने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। शुक्रवार को कोर्ट ने कहा कि उनके पूरी तरह निर्दोष साबित नहीं होने तक उन्हें किसी भी तरह के सार्वजनिक पद के लिये चुनाव लड़ने की अनुमति देना उचित नहीं होगा।
न्यायमूर्ति विभु बाखरु ने कहा कि व्यापक राय यह है कि अपराधों से जुड़े व्यक्तियों को सार्वजनिक पदों के लिये चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। लिहाजा कोड़ा के पाक-साफ होने तक दोषी करार दिये जाने पर रोक लगाना ठीक नहीं है।
The High Court says "it would not be apposite to facilitate appellant to contest elections for any public office, till he is finally acquitted." https://t.co/uEpRd5L8rZ
— ANI (@ANI) May 22, 2020
कोड़ा ने 2019 के झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ने के लिये अपनी दोषसिद्धी पर रोक लगाने का अनुरोध करते हुये याचिका दायर की थी। अदालत ने 19 मार्च को उनकी याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता को तब तक सार्वजनिक पदों के चुनाव लड़ने देने की अनुमति देना ठीक नहीं है, जब तक कि वह निर्दोष साबित न हो जाएं। एक निचली अदालत ने कोड़ा को झारखंड स्थित कोयला ब्लॉकों के कोलकाता स्थित कंपनी विनी आयरन एंड स्टील उद्योग लिमिटेड को आवंटन में 2017 में भ्रष्टाचार और षडयंत्र का दोषी पाया था।
‘अनल ज्योति’ के फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए अभी इस लिंक पर क्लिक करके लाइक👍 का बटन दबाए…
https://www.facebook.com/analjyoti.in/?ti=as
Article पसंद आया तो इसे अभी शेयर करें…