जज उत्तम प्रकरण : कोर्ट ने दोनों आरोपी के विरुद्ध हत्या की धारा में आरोप गठित किया

AJ डेस्क: जिला एवं सत्र न्यायाधीश उत्तम आनंद संदिग्ध मौत मामले में धनबाद की विशेष अदालत ने बुधवार को जेल में बंद अभियुक्तों राहुल वर्मा एवं लखन वर्मा के विरुद्ध हत्या व साक्ष्य छिपाने का आरोप तय कर दिया है। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनीकांत पाठक की अदालत ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302, 201 और 34 के तहत आरोप गठित किया है। मामले पर अगली सुनवाई 22 फरवरी को होगी।

 

 

मालूम हो कि धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश- 8 उत्तम आनंद को 28 जुलाई की सुबह धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर एक ऑटो ने धक्का मार दिया था। जज उत्तम आनंद रोज की तरह मॉर्निंग वाक करने अपने से निकले थे। इसी दौरान यह घटना घटी थी। जिसके बाद तुरंत उन्हें एसएनएमएमसीएच ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। इस घटना के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया है और हाई कोर्ट इस पूरे मामले की जांच की मॉनिटरिंग कर रहा है। मामले की जांच सीबीआई कर रही है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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