अरूप चटर्जी को नहीं मिली रिहाई,एक मामला में 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में जेल गया

AJ डेस्क: एक निजी चैनल से और चिट फंड कंपनी केयर विजन से जुड़े अरूप चटर्जी को हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी जेल से रिहाई नही मिल सकी। आज एक अन्य मामले में कोर्ट ने अरूप चटर्जी को 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में लेते हुए जेल भेज दिया।

 

 

धनबाद के एक व्यापारी के लिखित आवेदन के आलोक में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने रांची से अरूप चटर्जी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। उस मामले में धनबाद कोर्ट ने मंगलवार को अरूप की ओर से दाखिल जमानत अर्जी को खारिज कर दिया था, जबकि मंगलवार को ही अरूप की पत्नी के पिटीशन पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अरूप को बेल दिया था।

 

 

 

 

 

 

इधर पुटकी थाना कांड संख्या 91/18 में धनबाद पुलिस ने कोर्ट में रिमांड दाखिल कर दिया। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी संजय कुमार सिंह के आदेश पर जेल प्रशासन ने अरूप चटर्जी को कोर्ट में पेश कराया। कोर्ट ने अरूप चटर्जी को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया। अरूप चटर्जी के वकील ने जमानत अर्जी लगाया है। गुरुवार को जमानत अर्जी पर सुनवाई होनी है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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