दो पक्षों के बीच टकराहट होने के बाद कैलुडीह, छाताबाद, आकाश किनारी में धारा 144 लागू

AJ डेस्क: धनबाद अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी ने बाघमारा अंचल के कैलुडीह, छाताबाद, आकाश किनारी के संपूर्ण परिधि में तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक के लिए निषेधाज्ञा जारी कर दिया है। इस संबंध में उन्होंने कहा कि बाघमारा अंचल के कैलुडीह, छाताबाद, आकाश किनारी में 30 जून के पूर्वाह्न से ही दो पक्षों के बीच आपसी तनाव की स्थिति पैदा होने से विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होने की सूचना प्राप्त हुई है।

 

 

उक्त परिप्रेक्ष्य में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो तथा लोक परिशांति बनी रहे इसलिए उपरोक्त स्थल पर दं.प्र.सं. की धारा 144 के अंतर्गत निषेधाज्ञा लगाया जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

 

 

इस निषेधाज्ञा के जारी होने के बाद उक्त क्षेत्र में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का आंदोलन के उद्देश्य से एकत्रित होना, किसी प्रकार का धरना, रैली, सभा, प्रदर्शन, लाउडस्पीकर का उपयोग करना, हरवे हथियार एवं अग्नियास्त्र के साथ चलने अथवा उसके प्रयोग करने पर प्रतिबंध रहेगा।

 

 

यह प्रतिबंध कार्य पर उपस्थित पदाधिकारियों, पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बलों के आने वाले छोटे एवं बड़े वाहन पर लागू नहीं रहेगा। साथ ही विद्यार्थियों के शिक्षण संस्थान में आने जाने या अन्य व्यक्तियों के क्षेत्र से होकर अन्य कार्यों से आने जाने अथवा उक्त क्षेत्र से शव यात्रा, वैवाहिक एवं धार्मिक कार्य से जाने वाले लोगों पर भी यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसी प्रकार से यह प्रतिबंध सिक्खों के कृपाण धारण, नेपालियों के खुखरी धारण करने पर भी लागू नहीं होगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »