हाई कोर्ट का आदेश : झमाडा के दिगंवत कर्मियों के 39 आश्रितों की हो बहाली

AJ डेस्क: झरिया और धनबाद क्षेत्र में कार्यरत झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकरण यानी झमाडा के दिवंगत कर्मियों के आश्रितों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अनुकंपा नियुक्ति की उम्मीद एक बार फिर से जगी है।

 

झमाडा में कार्यरत कर्मचारियों की मृत्यु के बाद करीब 180 आश्रित पिछले चार वर्षों से अनुकंपा के आधार पर नौकरी की मांग को लेकर लगातार आंदोलन और धरना-प्रदर्शन कर रहे थे। आरोप है कि राज्य सरकार के निर्देशों के बावजूद नियुक्ति प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ाई गई। इसके बाद आश्रितों ने न्यायालय की शरण ली। मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 39 आश्रितों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए झमाडा प्रबंधन को उनकी योग्यता के आधार पर अगले तीन माह के भीतर अनुकंपा नियुक्ति देने का आदेश दिया है।

 

 

कोर्ट के आदेश के बाद आश्रितों में खुशी का माहौल है। इसी क्रम में आश्रितों ने झमाडा के प्रबंध निदेशक से मुलाकात कर न्यायालय के आदेश की प्रति सौंपी और जल्द बहाली की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की।

 

हाईकोर्ट के आदेश से वर्षों से न्याय और रोजगार की आस लगाए बैठे आश्रितों को बड़ी राहत मिली है। अब सभी की निगाहें झमाडा प्रबंधन पर टिकी हैं कि न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए नियुक्ति प्रक्रिया कितनी जल्द पूरी की जाती है। आश्रितों का कहना है कि यह केवल नौकरी का मामला नहीं, बल्कि उनके परिवारों के जीवनयापन और भविष्य से जुड़ा मुद्दा है।

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