अशर्फी हॉस्पिटल पर नगर निगम का कहर,3.27 करोड़ का जुर्माना

AJ डेस्क: धनबाद नगर निगम ने असर्फी हॉस्पिटल के खिलाफ बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की है। भवन वाद संख्या 05/2025 में विस्तृत जांच और सभी पक्षों की सुनवाई के बाद निगम ने अस्पताल पर तीन करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 रुपये जमा करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही स्वीकृत मानचित्र से अधिक बने 1335.30 वर्गमीटर अवैध निर्माण को हटाने, पार्किंग व्यवस्था बहाल करने और फायर सेफ्टी मानकों का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। निगम ने स्पष्ट किया है कि आदेश का पालन नहीं होने पर ध्वस्तीकरण, सीलिंग और अन्य वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

 

धनबाद नगर निगम के अनुसार झारखंड नगरपालिका अधिनियम, 2011 और झारखंड भवन उपविधि, 2016 के तहत असर्फी हॉस्पिटल की विस्तृत जांच, संयुक्त निरीक्षण और पुनः मापन कराया गया। जांच में स्वीकृत भवन मानचित्र से अधिक निर्माण, अतिरिक्त तल और क्षेत्रफल का अनधिकृत निर्माण, पार्किंग व्यवस्था का उल्लंघन तथा भवन उपविधियों के अन्य उल्लंघनों की पुष्टि हुई।

 

पारित आदेश के तहत अस्पताल प्रबंधन को कुल 3 करोड़ 27 लाख 64 हजार 750 रुपये निगम में जमा करने, 1335.30 वर्गमीटर असमायोज्य अवैध निर्माण को निर्धारित समय सीमा के भीतर हटाने और स्वीकृत पार्किंग व्यवस्था को बहाल करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही भवन की ऊंचाई 15 मीटर से अधिक होने के कारण आवश्यक फायर सेफ्टी एनओसी और अन्य अग्नि सुरक्षा मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करने को भी कहा गया है।

 

नगर निगम ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित अवधि में आदेश का पालन नहीं किया गया तो अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण, भवन की सीलिंग, बकाया राशि की वसूली और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

 

साथ ही निगम ने सभी भवन स्वामियों, अस्पतालों, संस्थानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से अपील की है कि भवन निर्माण और उपयोग के दौरान स्वीकृत मानचित्र, पार्किंग व्यवस्था और फायर सेफ्टी सहित सभी भवन नियमों का पूरी तरह पालन करें। नियमों के उल्लंघन पर भविष्य में भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

 

 

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