JPSC विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: 11वीं-13वीं परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के सरकार के आदेश पर रोक

AJ डेस्क: जहां एक ओर रांची में सीजीएल परीक्षा रद्द किए जाने के बाद चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है। वहीं, झारखंड हाईकोर्ट से एक बड़ी खबर सामने आई है। प्रदेश में जारी परीक्षा विवाद के बीच हाईकोर्ट ने 11वीं-13वीं JPSC परीक्षा और नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की नियुक्तियां रद्द करने के आदेश के क्रियान्वयन पर भी रोक लगा दी है।

बुधवार को हाईकोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गई थी

झारखंड सरकार की ओर से 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा रद्द किए जाने के फैसले के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में बीते दिन बुधवार को दो अलग-अलग रिट याचिकाएं दायर की गई थी। वहीं, खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी परीक्षा रद्द किए जाने के खिलाफ भी हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल की गई थी।

इस दौरान जेएएस अधिकारी सूर्य प्रकाश कुजूर ने कहा था कि हमें सरकार की ओर से देर रात करीब 12:30 या 1 बजे नोटिस मिला था। जब हमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी सिविल सेवा परीक्षा रद्द किए जाने की जानकारी मिली तो हम पूरी तरह टूट गए थे। हमने कभी नहीं सोचा था कि हमारे साथ ऐसा कुछ हो सकता है।

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