रिटायर्ड जज का परिवार बहू को प्रताड़ित करता था, CCTV फुटेज ने खोली राज (देखें वीडियो)
AJ डेस्क: 20 अप्रैल, 2019 का एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जो काफी परेशान करने वाला है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। दरअसल, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मद्रास हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज नूटी राममोहन राव, पत्नी और बेटे के साथ बहू सिंधु शर्मा को प्रताड़ित कर रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज से सिंधु शर्मा की उस शिकायत को बल मिलता जो उन्होंने 27 अप्रैल को अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ दहेज की मांग को लेकर हैदराबाद पुलिस से की। सिंधू ने शारीरिक और मानसिक यातना का आरोप लगाया है, तब से मुकदमा चल रहा है।
सिंधु शर्मा के पति द्वारा अदालत में तलाक के लिए अपील दायर किए जाने के बाद ये वीडियो सामने आया है। अपनी दलील में सेवानिवृत्त न्यायाधीश के बेटे ने दावा किया कि वह निर्दोष है और वह चाहता है कि सिंधु शर्मा के साथ उसका विवाह भंग हो जाए।
वीडियो में 4 लोग दिखाई देते हैं। शुरुआत में उन्हें बहस करते देखा जा सकता है लेकिन अचानक ये हिंसक हो जाती है। राममोहन के राव के बेटे अपनी पत्नी सिंधु शर्मा को हिंसक रूप से धक्का देते हैं, और उसे मारते हैं। जैसे ही सिंधु जवाबी कार्रवाई करने के लिए उठती है, वृद्ध व्यक्ति कथित तौर पर सेवानिवृत्त जज नूटी राममोहन राव उसकी बांह पकड़कर उसे रोकने की कोशिश करते हैं और उसे सोफे पर पीछे धकेल देते हैं।
देखें वीडियो-
#Hyderabad#Dowry harassment allegations against A former #Judge of the Hyderabad and Madras High Court and his family. his daughter-in-law shares chilling #CCTV footage of alleged harassment as an evidence.@indiatvnews
Video by @SirisalaV pic.twitter.com/RO2DCH3zU5— T Raghavan (@NewsRaghav) September 21, 2019
वीडियो में 2 बच्चे भी दिखाई देते हैं। मीडिया से बात करते हुए सिंधु शर्मा ने कहा, ‘वे सभी मुझे मार रहे थे। बाद में घर की नौकरानी भी इसमें शामिल हो गई। मैं गंभीर रूप से घायल हो गई और उन्हें मुझे अस्पताल ले जाना पड़ा। कार में भी उन्होंने मौखिक और शारीरिक रूप से मुझ पर हमला किया। मैं हमले के बाद गिर गई थी और उन्हें मुझे स्ट्रेचर पर ले जाना पड़ा।’
उन्होंने कहा, ‘मेरी सास चिल्लाती रही कि मैं पागल हूं और मुझे इलाज की जरूरत है। मेरे कपड़े फट गए थे और मैंने उन्हें अपने शरीर को ढंकने के लिए कुछ देने के लिए कहा, उन्होंने मेरे ऊपर एक चादर डाल दी।’
26 अप्रैल को हैदराबाद में सेंट्रल क्राइम स्टेशन (CCS) में पूर्व न्यायाधीश, उनकी पत्नी, बेटे और उनकी नौकरानी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। यह मुकदमा भारतीय दंड संहिता (IPC) की 498A (पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना) और 406 (आपराधिक विश्वासघात) और दहेज निषेध अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया।
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