पटना हाई कोर्ट का फैसला सही माना सुप्रीम कोर्ट ने, नीतीश हत्या के आरोप से बरी

AJ डेस्क: बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष नीतीश कुमार को हत्या के एक मामले में पटना हाईकोर्ट के आरोप मुक्त करने के फैसले को सही मानते हुए उसे बरकरार रखा है।

 

 

दरअसल नीतीश कुमार के खिलाफ निचली अदालत की ओर से 28 साल पुराने एक हत्या के मामले में दिए गए आदेश को मार्च 2019 में पटना हाई कोर्ट ने रद्द कर दिया था। 16 नवंबर, 1991 को हुई हत्या के इस मामले में पटना हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी।

 

 

क्या है पूरा मामला-

पटना जिले के पंडारक स्थित ढीबर गांव में 16 नवंबर, 1991 को बाढ़ संसदीय क्षेत्र के मध्यावधि चुनाव के लिए हुए मतदान के दिन ग्रामीण सीताराम सिंह की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में दर्ज प्राथमिकी में नीतीश कुमार सहित कुल पांच लोगों को आरोपी बनाया गया था। केस दर्ज होने के बाद नीतीश कुमार सहित दो लोगों को पुलिस ने जांच के बाद आरोपमुक्त कर दिया था।

 

 

साल 2009 में मृतक के भाई अशोक सिंह की ओर से बाढ़ के तत्कालीन एसीजेएम की कोर्ट में याचिका दाखिल कर नीतीश कुमार को अभियुक्त बनाने की मांग की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केस चलाने की अनुमति दी थी। पटना हाईकोर्ट ने 15 मार्च 2019 को निचली अदालत के इस फैसले को रद्द कर दिया था।

 

 

महागठबंधन टूटने के बाद साल 2017 में राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार से जुड़े इस मामले पर बयान देकर इसे सुर्खियों में ला दिया था।

 

 

 

 

हमारे फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए अभी अपने फेसबुक पेज के ऊपर SEARCH में जाए और TYPE करें analjyoti.com और LIKE का बटन दबाए…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article पसंद आया तो इसे अभी शेयर करें…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »