पूर्व मंत्री एनोस एक्का सहित सात को 7-7 साल की सजा, साथ ही 50-50 लाख का जुर्माना भी
AJ डेस्क: आय से अधिक सम्पत्ति मामले मे पूर्व मंत्री एनोस एक्का, उनकी पत्नी मेनन एक्का, भाई के अलावा रिश्तेदार जयकांत बाड़ा, दीपक लकड़ा, गिदियन एक्का, रोशन मिंज एवं इब्राहिम एक्का को सात-सात साल की जेल की सजा सुनायी गयी है। सीबीआई के विशेष जज एके मिश्रा की अदालत ने आरोपितो पर 50-50 लाख रुपया का जुर्माना भी लगाया है। एनोस एवं उसके परिवार के खिलाफ आय से अधिक करीब 16 करोड़ रुपये अर्जित करने का आरोप लगा था।
बता दें कि झारखंड हाइकोर्ट के आदेश के बाद सीबीआई ने अगस्त 2010 में एनोस, उनकी पत्नी एवं अन्य के खिलाफ 10 अगस्त 2010 को प्राथमिकी दर्ज की थी। मामले में दो चार्जशीट 27 जनवरी 2012 एवं 11 दिसंबर 2012 को दायर की गयी थी। आरोप गठन 23 अगस्त 2012 को हुआ था।
इससे पहले वर्ष 2008 में यह मामला निगरानी ब्यूरो (एसीबी) के पास था। सीबीआइ की ओर से दर्ज आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में रांची की अदालत ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर मंगलवार को अपना फैसला सुनाया है।
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