लॉक डाउन 2 के लिए जिला प्रशासन ने नया फरमान जारी किया, विस्तृत पढ़ें

AJ डेस्क: कोविड-19 के कारण घोषित लॉक डाउन-0.2 को लेकर धनबाद जिला प्रशासन ने एक संयुक्त आदेश जारी किया है। जिसमें आवश्यक सेवा से लेकर इस लॉक डाउन में जिन-जिन चीजों पर प्रतिबंध रहेगा उसका पूरा ब्यौरा दिया गया है। इस आदेश के अनुसार भले ही लॉक डाउन की अवधि 3 मई तक के लिए पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित किया गया है, लेकिन धनबाद जिला प्रशासन ने 5 मई तक के लिए अपना आदेश जारी किया है। इस आदेश को धनबाद उपायुक्त अमित कुमार, एसएसपी किशोर कौशल एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) अनिल कुमार ने संयुक्त रूप से जारी किया है।

 

 

इन गतिविधियों पर रहेगा प्रतिबंध-

आदेश के अनुसार 05 मई 2020 तक आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर जिले के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी तथा कर्मी अपने घर से सरकारी कार्यों का निष्पादन करेंगे लेकिन वे मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर रोक रहेगी। आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा गया है।

 

 

सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि में संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार के निर्माण कार्य भी स्थगित रहेंगे। सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। धनबाद जिले के सीमावर्ती क्षेत्रों से बाहर से आने वाले नागरिक या अन्य राज्यों से आए हुए नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित कोरेंटिन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करेंगे। सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।

 

 

ये आवश्यक सेवा प्रतिबंध से रहेंगे बाहर-

उपायुक्त, वरीय पुलिस अधीक्षक एवं अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) के संयुक्त आदेश में विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवा, कारा सेवा, राशन दुकान, बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवा, बैंक / एटीएम, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मीडिया, टेलीकॉम / इंटरनेट सेवा / आईटी आधारित सेवा, पोस्टल सेवा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवा, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कॉमर्स आपूर्ति, खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल एवं सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, होम डिलीवरी, हॉस्पिटल, दवा दुकान प्रतिबंध से बाहर रहेंगे।

 

 

लॉकडाउन अवधि में पूरे जिले में धारा 144 लागू रहेगी। जिसमें 5 व्यक्ति या उससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ जमा होने प्रतिबंध रहेगा।

 

 

उपरोक्त संयुक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान को भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 188 के तहत दंडित किया जाएगा।

 

 

साथ ही कतरास, धनबाद, चिरकुंडा, तोपचांची, झरिया, गोविंदपुर एवं टुंडी ज़ोन में दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी प्रतिनियुक्त रहेंगे। लॉकडाउन अवधि में धनबाद थाना, बैंक मोड़, भूली ओपी, सरायढेला, धनसार, झरिया, घनुआडीह ओपी, बोर्रागढ ओपी, जोड़ापोखर, भौरा ओपी, सुदामडीह, पाथरडीह, तिसरा, लोदना ओपी, अलखडीहा ओपी, सिन्दरी, गौशाला ओपी, बलियापुर, केन्दुआडीह, पुटकी, मुनिडीह ओपी, भागाबांध ओपी, लोयाबाद, जोगता, कतरास सहित सभी थाना एवं ओपी में भी दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति रहेगी।

 

 

 

 

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