पूर्व मंत्री एनोस को 7 साल की कैद और 2 करोड़ रु का जुर्माना भी

AJ डेस्क: झारखण्ड के पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर एक बार फिर कानून का हंटर चला है। दरअसल पारा टीचर हत्या कांड और आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री एनोस एक्का को अब ईडी यानि प्रवर्तन निदेशालय की कोर्ट ने सजा सुनाई है। गुरुवार को न्यायालय ने पूर्व मंत्री एनोस एक्का को 7 साल की कैद के साथ साथ उनपर 2 करोड़ रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि एनोस एक्का के खिलाफ ईडी के न्यायालय में 21 करोड़ 30 लाख रूपये की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला चल रहा था। न्यायालय ने इसके साथ अपने फैसले में कहा है कि पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने अवैध तरीके से जो कुछ भी अर्जित किया है उसे जब्त कर लिया जाए।

 

 

पूर्व मंत्री एनोस एक्का पर 2009 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज होने के बाद इस मामले में ईडी ने पूर्व मंत्री के खिलाफ न्यायालय में कुल 56 गवाहों का बयान दर्ज करवाया। जबकि पूर्व मंत्री एनोस एक्का ने अपने बचाव में कुल 71 गवाहों को न्यायालय में उपस्थित करा उनका बयान कलमबद्ध कराया था।

 

 

जिसके बाद गुरुवार को ईडी कोर्ट के स्पेशल जज एके मिश्रा ने दोनों पक्षों को बहस को सुनने के बाद सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। ज्ञात हो की मामले में कोर्ट ने 21 मार्च को एनोस एक्का को दोषी करार दिया गया था। इस मामले पर ईडी के विशेष वरीय लोक अभियोजक एसआर दास ने बताया कि पिछली निर्धारित तारीख को अति-आवश्यक मामले के तहत सुनवाई करने का आवेदन दिया था। जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए 23 अप्रैल की तारीख निर्धारित की थी। पूरी सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई। जज के साथ दोनों पक्षकारों ने अपने-अपने आवास से ही ई-डिवाइस से बहस किया।

 

 

बता दें कि एनोस एक्का को लगातार तीसरे मामले में कोर्ट ने सजा सुनायी है। इससे पूर्व पारा टीचर की हत्या के जुर्म में सिमडेगा की सेशन अदालत उम्रकैद की सजा सुना चुकी है। इसके बाद एनोस एक्का के खिलाफ दायर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने बीते 25 फरवरी को दोषी पाकर 7 साल कैद की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। तब से वो बिरसा मुंडा केन्द्रीय कारा होटवार में हैं।

 

 

 

 

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