सिंदरी का शहरपुरा बना कंटेनमनेट जोन, लगा कर्फ्यू
AJ डेस्क: मंगलवार को सिंदरी स्थित वार्ड 55 के शहरपूरा में कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिलने के बाद अनुमंडल दंडाधिकारी राज महेश्वरम ने पोजिटिव मरीज के निवास स्थान को एपी सेंटर चिह्नित करते हुए कंटेनमेंट जोन में कर्फ्यू लगाने का आदेश दिया है।
इस संबंध में अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के रूप में चिह्नित स्थलों पर कर्फ्यू के दौरान कोई भी व्यक्तियों का जमवाड़ा पर पूर्णतः निषेध रहेगा। कोई भी व्यक्ति न भीड़ लगाएंगे और न ही किसी भीड़ का हिस्सा बनेंगे और न ही अपने घरों से निकलेंगे। मोटरसाइकिल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी भी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा जाएगा।
कर्फ्यू के दौरान सभी दुकानें, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फैक्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद रहेगी। सभी तरह के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे तथा सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 188 / 269 / 270 / 271 तथा अन्य सुसंगत धाराओं में कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। अनुमंडल दंडाधिकारी ने कहा कि उपरोक्त कंटेनमेंट जोन में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर पॉजिटिव केस के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों को चिह्नित करते हुए उनकी जांच की जाएगी। उन्हें जिला अस्पताल के आइसोलेशन वार्ड अथवा फेसेलिटी कोरेंटिन में भेजा जाएगा। वैसे व्यक्तियों की ट्रैवल हिस्ट्री भी तैयार की जाएगी।
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