दहेज़ प्रताड़ना मामले में पूर्व DGP डी के पांडे को कोर्ट से मिली राहत
AJ डेस्क: झारखंड के पूर्व पुलिस प्रमुख और तेज तर्रार आईपीएस रहे डीके पांडेय को बड़ी राहत मिली है। अपनी बहू को प्रताड़ित करने और दहेज उत्पीड़न समेत अन्य गंभीर आरोपों को झेल रहे झारखंड के पूर्व डीजीपी डीके पांडे, उनके बेटे शुभंकर पांडेय और पत्नी को अदालत से बड़ी राहत मिल चुकी है।
कोर्ट ने पूर्व डीजीपी डीके पांडे समेत उनके बेटे और पत्नी के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक लगा दी है। और कोई भी पीड़क कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। रांची सिविल कोर्ट के जज दिवाकर पांडे की अदालत ने इस मामले की सुनवाई के दौरान आदेश दिया है।
बात दें कि अदालत के निर्देश पर मंगलवार को इस मामले में मध्यस्थता की जानी थी। लेकिन कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने खुद को न्यायिक कार्यों से दूर रखा है, जिसकी वजह से मंगलवार को मध्यस्थता की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हो सकी। अब इस मामले में 8 अगस्त को एक बार फिर सुलह की कोशिश की जाएगी।
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