झरिया के गोविंदा स्वीट्स सहित अन्य दो पर लगा आर्थिक दंड, मानक पर खरे नही उतरे खाद्य सामग्री

AJ डेस्क: धनबाद के उपायुक्त उमा शंकर सिंह ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम का उल्लंघन होता देख झरिया के गोविंदा स्वीट्स पर 15 हजार तथा सुसनीलेवा के श्याम स्वीट्स एवं राधिका स्वीट्स पर दस-दस हजार रूपए का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की रकम जमा नहीं करने पर उनके विरुद्ध रकम की वसूली के लिए कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है।

 

 

इस संबंध में उपायुक्त ने बताया कि खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुश्री अदिति सिंह ने श्याम स्वीट्स एवं गोविंदा स्वीट्स से खोवा तथा राधिका स्वीट्स से खोवा बरफी के नमूने जांच के लिए लिए थे। सभी नमूनों को राज्य खाद्य जांच प्रयोगशाला नामकुम, रांची में जांच के लिए भेजा गया था। जांच के क्रम में श्याम स्वीट्स एवं गोविंदा स्वीट्स का खोवा मानक के अनुरूप नहीं मिले। राधिका स्वीट्स की खोवा बर्फी में मानक से अधिक मिल्क फैट पाया गया।

 

 

तीनों दुकानदारों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के प्रावधान के उल्लंघन करने के लिए जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना की राशि राष्ट्रीयकृत के क्रोस बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से 15 दिन के अंदर जमा करनी होगी। साथ ही भविष्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

 

 

 

 

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