किसी भी केस की जांच के लिए CBI को झारखण्ड सरकार से लेनी होगी इजाजत
AJ डेस्क: महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे सरकार के बाद अब झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने भी राज्य में सीबीआई की इंट्री पर बैन लगा दिया है। इसको लेकर झारखंड सरकार ने आधिकारिक पत्र जारी कर दिया है। इसके बाद अब सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानि सीबीआई को झारखंड में किसी भी केस की जांच के लिए झारखंड सरकार से पहले इजाजत लेनी होगी। बात दें कि इससे पूर्व पश्चिम बंगाल, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, केरल और छत्तीसगढ़ सरकार भी सीबीआई पर इसी तरह का बैन लगा चुकी है।
इस बाबत झारखंड की गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा (पत्रांक- 10/सी.बी.आई.-408/2020-4278) दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के सदस्यों को एक कानून ( दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेबलिशमेंट एक्ट 1946 ( 25 ऑफ 1946) के तहत राज्य में शक्तियों और न्यायक्षेत्र के इस्तेमाल की सहमति को वापस लेने संबंधी आदेश जारी कर दिया है।

इसके बाद सीबीआई को अब झारखण्ड में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो झारखण्ड सरकार (तत्कालीन बिहार) द्वारा 19 फरवरी 1996 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। अब सीबीआई को किसी भी मामले की जांच के लिए पहले राज्य सरकार की अनुमति लेनी होगी।
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