सांसद निशिकांत को राहत : देवघर जमीन खरीद का FIR हाईकोर्ट ने किया रद्द

AJ डेस्क: झारखंड हाई कोर्ट से गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे को बड़ी राहत मिली है। जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने जमीन खरीद से जुड़े मामले में उनकी पत्नी अनामिका गौतम पर दर्ज FIR को रद्द कर दिया है। अनामिका गौतम के खिलाफ एक जमीन की खरीद मामले में देवघर के टाउन थाना में दो FIR दर्ज कराई गई थी।

 

 

निशिकांत की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर फैसला सुनाते हुए उनपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए FIR निरस्त करने का आदेश दिया है। देवघर में एक जमीन खरीदने के मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। जिसे निरस्त करने की मांग को लेकर सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी ने हाईकोर्ट में याचिका दर्ज की थी। जिसपर जस्टिस आनंद सेन की बेंच ने सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अदालत ने गुरुवार को फैसला सुनाते हुए अनामिका गौतम की दोनों याचिका स्वीकृत कर ली और उनके खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को निरस्त करने का आदेश दिया।

 

 

बता दें कि देवघर डीसी ने जमीन खरीद मामले में डीड रद्द करने का आदेश देते हुए एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया था। वहीं बुधवार को कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि डीड रद्द करने का अधिकार उपयुक्त को नहीं है। यह सक्षम न्यायालय ही रद्द कर सकता है। इसी के आधार पर कोर्ट ने अनामिका गौतम पर दर्ज प्राथमिकी को रद्द करने का आदेश दिया है।

 

 

पिछली सुनवाई के दौरान अनामिका गौतम की ओर से अदालत से कहा गया था कि जमीन खरीद का मामला आपराधिक नहीं, बल्कि सिविल विवाद से संबंधित है। जमीन खरीदने के लिए एलपीसी के लिए दिए गए शपथ पत्र को फर्जी नहीं कहा जा सकता है। उनकी ओर से किसी प्रकार का कोई भी फर्जी दस्तावेज तैयार नहीं किया गया है। प्राथमिकी में लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं, इसलिए दर्ज प्राथमिकी को निरस्त कर देना चाहिए। यह भी कहा गया था कि यह मामला पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है।

 

 

वहीं राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि एलपीसी के शपथ पत्र से पता चलता है कि उसमें हेराफेरी की गई है। इसलिए इस मामले में आपराधिक मामला बनता है। फिलहाल अभी इस मामले की जांच चल रही है। इसलिए इस समय प्रार्थी की याचिका खारिज कर देनी चाहिए।

 

 

 

 

 

 

‘अनल ज्योति’ के फेसबुक पेज से जुड़ने के लिए अभी इस लिंक पर क्लिक करके लाइक👍 का बटन दबाए…

https://www.facebook.com/analjyoti.in/?ti=as

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Article पसंद आया तो इसे अभी शेयर करें…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Translate »