UP के बाद झारखण्ड में भी ‘अजान’ पढ़ने पर रोक की मांग, HC में PIL दाखिल
AJ डेस्क: अब झारखंड में भी लाउड स्पीकर से अजान पढ़ना विवाद का विषय बन गया है। लाउड स्पीकर से अजान दिए जाने पर रोक लगाने की मांग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दाखिल की गई है। यह याचिका अनुरंजन अशोक ने दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि लाउडस्पीकर के तेज ध्वनि से प्रदूषण हो रहा है। इस पर रोक लगाना जरूरी है। याचिका में कहा गया है कि 1932 से पूर्व मस्जिद में होने वाली अजान में लाउडस्पीकर का प्रयोग नहीं होता था। लाउडस्पीकर से अजान देने को धर्म से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए लाउडस्पीकर से दी जाने वाली अजान पर अविलंब रोक लगनी चाहिए ताकि ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाई जा सके।
अनुरंजन अशोक ने अपने याचिका में लिखा है कि दिन में 5 बार तेज ध्वनि के साथ अजान दिया जाता है। जबकि नियम के अनुसार दस डेसिबल से ज्यादा लाउडस्पीकर की आवाज नहीं होनी चाहिए, लेकिन अजान के दौरान इस नियम की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने अदालत से यह भी आग्रह किया है कि मस्जिद के आसपास की जमीन और सरकारी जमीन पर नमाज पढ़ने पर भी रोक लगाई जानी चाहिए।
बात दें कि पार्श्व गायक सोनू निगम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वाइस चांसलर (कुलपति) के बाद UP संसदीय वित्त और ग्रामीण विकास राज्यमंत्री आनंद स्वरूप शुक्ला ने भी बलिया के DM को चिट्ठी लिखकर लाउडस्पीकर की आवाज और संख्या दोनों कम करने की मांग की है। उत्तर प्रदेश में लाउड स्पीकर से अजान पढ़ना लगातार विवाद का विषय बना हुआ है।
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