राहत : दो सप्ताह के भीतर दुमका से धनबाद कारा आएंगे संजीव सिंह, हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला

AJ डेस्क: झारखंड हाईकोर्ट ने झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह को दो सप्ताह के भीतर दुमका जेल से वापस धनबाद जेल शिफ्ट करने का आदेश दिया है। यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की कोर्ट ने सुनाया हैं। बता दें कि 5 जुलाई को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

 

 

संजीव सिंह की ओर से पूर्व महाधिवक्ता व हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अजित कुमार ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा और कोर्ट को बताया कि विचाराधीन कैदी को किसी दूसरी जेल में भेजने से पूर्व संबंधित निचली अदालत से इजाजत लेना जरूरी है। लेकिन इस अम्मले में निचली अदालत के आदेश के बिना ही संजीव सिंह को धनबाद जेल से दुमका केंद्रीय कारा भेज दिया गया। जिसपर राज्य सरकार की ओर से अधिवक्ता पीएस पति ने अदालत के समक्ष उपस्थित होकर कहा कि किसी भी विचाराधीन कैदी को दूसरी जेल में भेजने के लिए पूर्व में कोर्ट से अनुमति लेने की जरूरी नहीं है।

 

 

बता दें कि 5 जुलाई को हुई सुनावाई के बाद झरिया के बाहुबली और भाजपा के पूर्व विधायक संजीव सिंह दुमका जेल में रहेंगे या फिर उन्हें धनबाद जेल में शिफ्ट किया जाएगा। इसपर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व विधायक संजीव सिंह के दुमका से धनबाद जेल वापस लाने की निचली अदालत के आदेश के अनुपालन की मांग को लेकर हाईकोर्ट में गुहार लगायी थी। अदालत ने दोनों पक्षों की ओर से पूरी बहस सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में राज्य सरकार ने भी याचिका दाखिल की है।

 

 

 

 

 

 

 

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