ऑटो चोरी का फर्जी मुकदमा दर्ज करने वाले थाना प्रभारी निलंबित

AJ डेस्क: धनबाद जिला एवं सत्र न्यायाधीश (अष्टम) उत्तम आनंद मौत मामले में लापरवाह पुलिसकर्मियों पर गाज गिरनी शुरू हो गई है। एसएसपी संजीव कुमार ने पाथरडीह थाना प्रभारी उमेश मांझी को निलंबित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले में पाथरडीह थाना प्रभारी ने न सिर्फ लापरवाही बरती, बल्कि उन्होंने ऑटो चोरी का फर्जी एफआईआर भी दर्ज किया।

 

 

न्यायाधीश मौत मामले में आहिस्ता-आहिस्ता तथ्यों पर से पर्दा उठाने लगा है। जैसे-जैसे पुलिस अपना अनुसन्धान आगे बढ़ा रही है वैसे-वैसे झूठ और सडयंत्र पर पड़े धूल अब साफ़ होने लगे है। जज उत्तम आनंद मौत मामले में जिस ऑटो से टक्कर मारी गई थी, उस ऑटो की मालकिन सुगनी देवी के पति रामदेव लोहार को पुलिस ने शनिवार की देर रात गिरफ्तार कर लिया। घटना के दूसरे दिन से फरार ऑटो मालिक रामदेव लोहार को पुलिस ने पाथरडीह के जंगल से पकड़ा है। ठीक उसके दूसरे दिन रविवार यानी कि आज पाथरडीह थाना के प्रभारी उमेश मांझी को भी एसएसपी ने निलंबित कर दिया।

 

 

दरअसल जज को धक्का मारने वाला ऑटो की मालकिन का घर पाथरडीह थाना क्षेत्र में ही है। इतना ही नहीं गिरफ्तार चालक और उसका सहयोगी भी इसी इलाके के है। ये तो हो गई थाना प्रभारी द्वारा लापरवाही बरतने की बात। अब हम आपकों बताते हैं उस ऑटो चोरी के एफआईआर के बारे में जिसमें से किसी षडयंत्र की बू आ रही है।

 

 

सुगनी देवी के ऑटो से जज उत्तम आनंद को 28 जुलाई की सुबह 05:08 बजे धक्का मारा गया था। उसी रात यानी 27 जुलाई की रात में सुगनी देवी का ऑटो चोरी होता है। इसकी प्राथमिकी पाथरडीह थाने में दर्ज होती है। घटना के दूसरे दिन यानी 29 जुलाई को ऑटो मालकिन सुगनी देवी और उसका पति रामदेव लोहार मिडिया के सामने आकर अपना ऑटो चोरी हो जाने की बात कहते है और एफआईआर दर्ज कराने के सवाल पर उसी दिन यानी 29 जुलाई को थाना जाने की बात कहते है।

 

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अब आपको इसके आगे की कहानी दिखाते हैं-

यह एफआईआर उसी ऑटो चोरी की है जिससे जज को धक्का मारा गया था। जो पाथरडीह थाना में दर्ज किया गया है। इसमें दर्ज किया गया है कि वादिनी सुगनी देवी 29 जुलाई 2021 समय 7 बजे थाना में आकर एक लिखित आवेदन दी जिसके आधार पर पाथरडीह थाना कांड संख्या 18/21, 29.07.2021 को भादवी की धारा 379 के तहत अज्ञात के विरुद्ध दर्ज किया गया।

 

 

 

 

 

 

संदेह- ऑटो की चोरी 27 जुलाई की रात को हुई। 28 जुलाई की सुबह न्यायाधीश को उस ऑटो से धक्का मारा जाता है। 29 जुलाई को मिडिया में रामदेव लोहार (ऑटो मालकिन का पति) 27 जुलाई की ही रात को ऑटो चोरी होने का बयान देता है। एफआईआर भी पाथरडीह पुलिस 29 जुलाई को ही दर्ज करती है। जबकि इस वक्त तक उक्त खुनी ऑटो को लेकर सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया था।

 

 

 

ऑटो मालकिन सुगनी देवी अपने पति रामदेव लोहार के साथ (फ़ाइल फोटो)

 

 

अब जरा एफआईआर में ऑटो मालकिन सुगनी देवी का लिखित बयां देखिए- दिनांक 17.07.2021 की रात्रि 11:00 बजे से 3:00 बजे के बीच में अज्ञात द्वारा मेरे ऑटो को चोरी कर लिया गया। जिसका नंबर JH10R0461 है। अपने स्तर से बहुत खोजबीन करने के क्रम में विलंब होने के कारण आज दिनांक 29.07.2021 को लिखित आवेदन दे रही हूँ।

 

 

संदेह- मौत की घटना के दूसरे दिन यानी 29 जुलाई को ऑटो मालकिन सुगनी और उसका पति रामदेव 27 जुलाई की रात को ऑटो चोरी होने का बयान देते है, जबकि एफआईआई कॉपी में ऑटो चोरी की बात इससे दस दिन पूर्व 17 जुलाई की कही गई है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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