एक से अधिक मतदाता सूची में नाम होना दंडनीय अपराध- उपायुक्त

AJ डेस्क: जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त संदीप सिंह ने आज मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने कहा कि मतदाता पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशन एक नवंबर को किया जाएगा। दावा एवं आपत्ति दाखिल करने की तिथि 1 से 30 नवंबर 2021 रहेगी। 20, 21, 27 एवं 28 नवंबर विशेष अभियान की तिथि रहेगी। दिव्यांग मतदाताओं का 24 नवंबर को विशेष अभियान के तहत पंजीकरण किया जाएगा। दावा एवं आपत्ति निस्तार 20 दिसंबर तथा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 5 जनवरी 2022 को किया जाएगा।

 

 

1 जनवरी 2022 को 18 अथवा 18 से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति जो मतदाता सूची में निबंधित नहीं है, वे अपना निबंधन कराने के लिए प्रपत्र 6 में आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ उन्हें आयु प्रमाण पत्र एवं एड्रेस प्रूफ की स्वप्रमाणित प्रति संगल करनी होगी। सभी कागजात बूथ पर बीएलओ प्राप्त करेंगे। आवेदक को पासपोर्ट साइज का रंगीन फोटो देना होगा। मतदाता एनवीएसपी.आइएन अथवा वोटर हेल्पलाइन के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं।

 

 

बैठक के दौरान उपायुक्त ने कहा कि एक से अधिक जगह मतदाता सूची में नाम दंडनीय अपराध है। ऐसे मतदाता प्रपत्र 7 भरकर मतदाता सूची से अपना नाम डिलीट करवा ले। मृत व्यक्ति का नाम को भी प्रपत्र 7 भरकर हटाया जाएगा। मतदाता सूची में सुधार के लिए प्रपत्र 8 भरकर बीएलओ को दिया जा सकता है। उन्होंने सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से अनुरोध किया कि प्रत्येक मतदान केंद्र पर बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति करें।

 

 

 

 

 

 

बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के देबू महतो ने मृत मतदाताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए नगर निगम या प्रखंडों से जारी किए गए डेथ सर्टिफिकेट की सूची उपलब्ध कराने का सुझाव दिया।

 

 

बैठक में उप निर्वाचन पदाधिकारी मृत्युंजय पांडे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ब्रजेन्द्र प्रसाद सिंह, एनसीपी के प्रभाकर प्रसाद, आजसू के रीतलाल महतो, जेएमएम के देबू महतो, सीपीआई के सत्येंद्र प्रसाद, सीपीआईएम से हरे कृष्णा निषाद तथा गौरव प्रमाणिक, बसपा से संजय दास, आरजेडी से तारकेश्वर यादव व मुमताज कुरैशी शामिल हुए।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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