महादेव कोक के निदेशकों के विरुद्ध एक और प्राथमिकी दर्ज, अवैध कारोबार का इल्जाम

AJ डेस्क: धनबाद के गोबिंदपुर थाना में महादेव कोक (हार्ड कोक भट्ठा) के निदेशकों के खिलाफ शुक्रवार की रात एक और प्राथमिकी दर्ज हुई है। शिकायतकर्ता ने उक्त हार्ड कोक भट्ठा में अवैध रूप से कोयले का कारोबार करने का आरोप लगाया है।

 

 

जिला खनन विभाग के खान निरीक्षक दिलीप कुमार ने अपनी शिकायत में कहा है कि दस सितम्बर 21 को भी महादेव कोक में जांच किया गया था। उस वक्त कम्पनी के कैम्पस में 30 ढेर में रखा हुआ कोयला पाया गया था, जिसकी मापी भी कराई गई थी। सितम्बर में हुई जांच के दौरान वहां अवैध कोयला पाया गया था। जिसे जब्त करते हुए गोबिंदपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। विभागीय कार्रवाई करते हुए महादेव कोक का माइनिंग लाइसेंस सस्पेंड कर दिया गया था।

 

 

 

 

 

 

माइनिंग लाइसेंस सस्पेंड होने के बावजूद महादेव कोक में उत्पादन चालू था। दिलीप कुमार ने कहा है कि एक बार पुनः महादेव कोक का जब जांच करने वहां पहुंचा गया तो पाया गया कि भट्ठा के 6 ओवन में कोयला लोड है और उसमें आग लगी हुई है, चिमनी धुआँ उगल रहा है। इस बार वहां तीस के बदले 40 अलग अलग ढेर में कोयला पाया गया। विशेषज्ञ को बुलाकर पुनः कोयला स्टॉक की मापी कराई गई। पिछले बार से इस बार लगभग 4709 घन मीटर अधिक कोयला पाया गया।

 

 

 

 

 

 

खान निरीक्षक दिलीप कुमार ने कहा है कि इससे स्पष्ट होता है कि संचालक के द्वारा खरीद, बिक्री, भंडारण, प्रसंस्करन कार्य किया जा रहा है। माइनिंग लाइसेंस निलंबित होने के बाद भी वहां अवैध रूप से कोयले का कारोबार किया जा रहा है। खान निरीक्षक दिलीप कुमार के लिखित शिकायत के आधार पर गोबिंदपुर पुलिस ने कांड संख्या 394/21 दर्ज करते हुए उसमे 379, 413, 414, 420, 34 भा द वी की धारा लगाया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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