जांच घर मे पोर्टेबल अल्ट्रासाउंड मशीन मिला तो होगा सील

AJ डेस्क: जिन डायग्नोस्टिक सेंटर में पोर्टेबल अल्ट्रासाऊंड मशीन होंगे उसे डिकमीशन (सील) कर दिया जाएगा। साथ ही जिन अल्ट्रासाउंड केंद्रों में चिकित्सक नहीं होंगे वैसे केंद्रों के मशीन को भी डिकमीशन कर दिया जाएगा। चिकित्सक की सूचना प्राप्त होने के बाद ही मशीन को खोला जाएगा। उपरोक्त निर्णय सिविल सर्जन डॉ श्याम किशोर कांत की अध्यक्षता में आज आयोजित पीसीपीएनडीटी एक्ट की जिला सलाहकार समिति की बैठक में लिया गया।

 

 

बैठक में वैसे अल्ट्रासाउंड केंद्र जिनके द्वारा 1 जनवरी 2022 से फोर्म ‘एफ’ ऑनलाइन नहीं भरा जा रहा है उनसे स्पष्टीकरण पूछ कर उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने तथा सदर अस्पताल में अल्ट्रासाउंड स्थापित करने के लिए मशीन का स्पेसिफिकेशन के साथ प्रस्ताव पारित करने का भी निर्णय लिया गया।

 

 

जिला सलाहकार समिति की बैठक में रजिस्ट्रेशन एवं रिन्यूअल हेतु आए आवेदनों की समीक्षा की गई। बैठक में सिविल सर्जन डॉ श्याम किशोर कांत, नोडल पदाधिकारी डॉ राजकुमार सिंह, एसएनएमएमसीएच के डॉ कुमार गौतम, गोविंदपुर सीएचसी के डॉ अपूर्व कुमार दत्त, आईएमए सचिव डॉ सुशील कुमार, आईआरआईए डॉ मनीष कुमार, डैमियन सोशल वेलफेयर सेंटर से अजय तिरु व अतुल राय, साधन एनजीओ से श्वेतांबरा पाठक उपस्थित थे।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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