वन क्षेत्र से पांच किमी के दायरे से आरा मिलों को हटाया जाए, CM का सख्त निर्देश

AJ डेस्क: मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वन विभाग के उस प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया है, जिसमें राज्य में 1996 के पूर्व वन क्षेत्र से 5 किमी के दायरे में संचालित आरा मिलों को रेगुलराइज करने हेतु आग्रह किया गया था। इसी क्रम में मुख्यमंत्री ने वन विभाग को आदेश दिया है कि वन क्षेत्र से पांच किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी आरा मिलों को यथा शीघ्र हटाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें।

 

 

निर्णय से लगेगा अवैध कटाई पर लगाम-

मुख्यमंत्री के इस निर्णय का दूरगामी प्रभाव आने वाले दिनों में झारखण्ड राज्य के जंगलों और पर्यावरण पर दिखेगा। इससे जंगलों में लकड़ियों की हो रही अवैध कटाई पर लगाम लगेगी। साथ ही, जंगली जीव, जंगल और वनस्पति संरक्षित हो सकेंगे।

 

 

शुरू हुई अवैध आरा मिलों पर कार्यवाही-

वन विभाग ने देवघर जिला के सारठ एवं सरवन प्रखंड स्थित अवैध रूप से संचालित चार आरा मिलों में छापेमारी कर भारी मात्रा में सागवान की लकड़ी जब्त की है। साथ ही, वन विभाग द्वारा इन आरा मिलों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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