जज उत्तम हत्या कांड : लखन और राहुल दोषी करार, 6 अगस्त को होगी सजा की घोषणा
AJ डेस्क: जज उत्तम आनंद की आज प्रथम पुण्य तिथि है और आज ही धनबाद में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनी कांत पाठक ने जज हत्याकांड के आरोपित लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302, 201 में दोषी करार दिया है। न्यायालय 6 अगस्त को इस मामले पर सजा सुनाएगी।
धनबाद में जिला एवम सत्र न्यायाधीश रहे उत्तम आनंद एक वर्ष पूर्व 28 जुलाई के प्रातः मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। उसी दौरान धनबाद के रणधीर वर्मा चौक के समीप जज उत्तम आनंद को पीछे से आ रही एक ऑटो ने जोरदार टक्कर मारा, जिससे जज वहीं औंधे मुंह सड़क पर गिर पड़े। जबकि चालक ऑटो लेकर फरार हो गया था। राहगीरों ने जज को अस्पताल में भर्ती कराया था। जहां उनकी मृत्यु हो गई। बाद में घर वाले जज को तलाशने निकले, तब पता चला कि मृतक जज उत्तम आनंद है। जज उत्तम आनंद की हत्या की खबर सुनते ही राज्य सरकार, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक खलबली मच गई थी। धनबाद पुलिस ने जज को टक्कर मारने वाले ऑटो को जब्त करते हुए राहुल वर्मा और लखन वर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में जज उत्तम आनंद हत्याकांड की जिम्मेवारी दिल्ली सीबीआई को सौंप दी गई थी।

सीबीआई ने पिछले साल ही अक्टूबर में लखन और राहुल के खिलाफ हत्या करने और साक्ष्य छिपाने की धारा में न्यायालय में चार्जशीट सौंपी थी। आरोप पत्र के आधार पर 169 गवाहों में से 58 गवाह का बयान दर्ज कराया जा चुका था। लखन और राहुल को धारा 302, 201 में दोषी पाते हुए सीबीआई के विशेष न्यायाधीश रजनी कांत पाठक ने दोषी करार दिया है। 6 अगस्त के दिन कोर्ट सजा के बिंदु पर फैसला सुनाएगी।
