रांची “SDO” कोर्ट का आदेश : अरूप 74 लाख का भुगतान कर 15 दिनों में ऑफिस खाली करें
AJ डेस्क: कहते हैं मुसीबत आती है तो चारों तरफ से आती है। न्यूज 11 के अरूप चटर्जी पर यह कहावत चरितार्थ हो रहा है। चिट फंड कंपनी के मामले में लंबे समय से धनबाद जेल में बंद अरूप चटर्जी को पंद्रह दिनों में ऑफिस खाली करने और मकान मालिक को एकमुश्त 74 लाख रुपए का भुगतान करने का आदेश रांची के अनुमंडल दंडाधिकारी ने दिया है।
रांची के भवन नियंत्रक सह अनुमंडल दंडाधिकारी के अदालत में रामवतार राजगढ़िया और अरूप चटर्जी के बीच लंबे समय से केस चल रहा था। अरूप चटर्जी के न्यूज 11 का ऑफिस श्री राजगढ़िया के परिसर में है। पंद्रह अक्तूबर को रांची के अनुमंडल दंडाधिकारी ने अपना फैसला सुनाते हुए अरूप चटर्जी को आदेश दिया है कि पंद्रह दिनों के भीतर कार्यालय खाली कर दें। साथ ही 74,65,000 रुपए एकमुश्त भुगतान करें। इसके अलावा बिजली बिल और रख रखाव का भी भुगतान करें।






