निलंबित IAS पूजा सिंघल को मिली एक महीने का अंतरिम जमानत
AJ डेस्क: मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार झारखंड की निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल को 8 महीने बाद जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट से उन्हें एक महीने की अंतरिम जमानत दी गई है। पूजा सिंघल ने बेटी की बीमारी के ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में जमानत की अर्जी दी थी।
न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और अभय ओठा की पीठ ने मेडिकल ग्राउंड पर पूजा सिंघल को जमानत दी है। कोर्ट ने पूजा सिंघल को रांची के लिए मना किया है। उन्हें दिल्ली-NCR में ही रहने के निर्देश दिए हैं।
8 मई को ईडी ने पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से पूछताछ की थी। 10 मई को पूजा सिंघल को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। 11 मई को ईडी ने पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया था।
