अभिभावक महासंघ ने DC से कहा- कड़ाके की ठंड में स्कूल बंद हो
AJ डेस्क: आज झारखंड अभिभावक महासंघ का प्रतिनिधिमंडल पप्पू सिंह अध्यक्ष, झारखंड अभिभावक महासंघ की अध्यक्षता में धनबाद उपायुक्त से मिल कर दो अलग-अलग प्रतिवेदन के माध्यम से 4 बिंदुओं पर आवश्यक निर्देश देने को लेकर मिला। 4 बिंदु निम्नलिखित है।
1. 13 वर्षों के रिकॉर्ड तोड़ ठंड को देखते हुए जल्द से जल्द मा. उच्च न्यायालय द्वारा वाद संख्या 600 of 2003 में दिए गए आदेश के आलोक में कम से कम एक सप्ताह तक विद्यालय को बंद करने का निर्णय।
2. झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम के प्रावधान के तहत सभी विद्यालय में स्कूल के स्तर पर शुल्क समिति एवं जिला के अवसर पर शुल्क कमेटी के गठन।
3. सभी कोटि के मान्यता/ संबद्धता प्राप्त निजी विद्यालय में कुल नामांकित छात्र-छात्राओं के अनुपात में कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित कराने के संबंध में।
निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत कमजोर एवं अभिवंचित वर्ग के कोटे के अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसुचित जनजाति, पिछड़ा, अतिपिछड़ा, विकलांग एवं अनाथ बच्चों का अधिसूचना संख्या 237 दिनांक 16.02.2016 के आलोक में प्राथमिकता के आधार पर नामांकन सुनिश्चित कराने के संबंध में।
उपायुक्त ने प्रतिनिधिमंडल को बताया कि ठंड के संबंध में विद्यालय के संचालन को लेकर मामला हमारे पास विचाराधीन है और जल्द ही इस पर निर्णय लिया जाएगा साथ ही उन्होंने अन्य बिंदुओं पर भी जल्द से जल्द संबंधित पदाधिकारी को आवश्यक निर्देश देने का भी आश्वासन दिया है।
उक्त प्रतिनिधि मंडल में मुकेश पांडेय, वरीय उपाध्यक्ष, मधुरेंद्र सिंह, उपाध्यक्ष, मनोज कुमार मिश्रा, महासचिव, रतिलाल महतो, सचिव -सह – मीडिया प्रभारी, संतोष कुशवाह, सचिव, विकास कुमार साव, सदस्य, रामदेव महतो, सदस्य एवं अन्य उपस्थित थे।
