अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर निलंबित IAS पूजा गईं जेल

AJ डेस्क: जमानत अवधि समाप्त होने के बाद निलंबित आइएएस अधिकारी ने आज ईडी कोर्ट में सरेंडर किया। इसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। वे बीते एक महीने से हेल्थ बैकग्राउंड पर जेल से बाहर थी। उन्हें चार जनवरी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत मिलने के आठ महीने बाद वे जेल से बाहर निकली थी। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेटी की इलाज के लिए एक महीने का जमानत दिया था। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा था कि वे झारखंड से बाहर रहेंगे। जेल से बाहर निकलने के बाद उनके पति अभिषेक झा लेने पहुंचे थे।

 

 

बता दें कि निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल गुरुवार को मनी लांड्रिंग मामले में ईडी कोर्ट में हाजिर हुई थी। कोर्ट ने इनके आरोप गठन के बिंदु पर सुनवाई के लिए अब आठ फरवरी की तिथि निर्धारित की है। ईडी ने विशेष अदालत में पूजा सिंघल समेत अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। आरोप पत्र में बताया गया है कि चतरा, खूंटी और पलामू डीसी रहते हुए पूजा सिंघल के खाते में सैलरी से 1.43 करोड़ अधिक थे। ईडी ने इन तीनों जिलों में उनके डीसी के कार्यकाल के दौरान के अलग-अलग बैंक खातों व दूसरे निवेश की जानकारी जुटायी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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