निलंबित IAS पूजा सिंघल को SC से मिली दो महीने की अंतरिम जमानत

AJ डेस्क: मनरेगा घोटाला और मनी लांड्रिंग मामले में जेल में सजा काट रही झारखंड कैडर की आइएएस अधिकारी को दो महीने की अंतरिम जमानत मिल गयी है। उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के बाद दो महीने की जमानत दी है। पूजा सिंघल ने अपने और बेटी के स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई थी। आज इस मामले की सुनवाई के बाद आइएएस पूजा सिंघल को अंतरिम जमानत मिल गयी है। इडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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