बहुचर्चित मॉब लीचिंग मामले में कोर्ट ने दस को दोषी पाया

AJ डेस्क: सरायकेला-खरसावां के धातकीडीह में हुए तबरेज अंसारी मॉब लिंचिंग मामले में आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। सरायकेला सिविल कोर्ट की ओर से यह फैसला आया है। कोर्ट ने तबरेज अंसारी मॉब लिंचिग मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद हत्या में संलिप्त पाते हुए 10 आरोपियों को दोषी करार दिया है। जिन लोगों को दोषी करार दिया गया है उनकी सजा के बिंदु पर 5 जुलाई को सुनवाई होगी।

 

 

सरायकेला सिविल कोर्ट के लोक अभियोजक अशोक कुमार राय ने इस मामले में 36 गवाहों की गवाही कराई। सुनवाई के बाद प्रकाश मंडल, कमल महतो, सुरनामू प्रभात, प्रेमचंद्र महली, मदन नायक, चामू नायक, महेश महली,विक्रांत मंडल, भीम सिंह मंडल और अतुल महली को दोषी पाया है।

 

 

17 जून 2019 की रात ग्रामीणों ने चोरी के आरोप में तबरेज की पिटाई कर दी थी। 18 जून को सरायकेला पुलिस ने उसे चोरी के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इलाज के दौरान 22 जून को उसकी मौत हो गयी थी। इस मामले में 11 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। जिसके बाद से लगातार सुनवाई चल रही थी। आज छह साल बाद कोर्ट ने इस मॉब लिंचिंग मामले में अपना फैसला सुना दिया है। अब सजा देना बाकि है।

 

 

सरायकेला पुलिस ने इस मामले में 11 लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया था। पुलिस ने 22 जून को ही नामजद अभियुक्त पप्पू मंडल को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, जबकि बाद में 10 लोगों की गिरफ्तारी हुई। उधर खरसावां थाना प्रभारी और सिनी ओपी प्रभारी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया था। मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया था। झारखंड हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार से रिपोर्ट की मांग की थी।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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