रिलायंस जियो को 77.94 लाख जमा करने का आदेश, एयरटेल को भी नोटिस

AJ डेस्क: श्रम विभाग ने टेलीकॉम कंपनी रिलायंस जियो इन्फ्राटेल प्राइवेट लिमिटेड को बकाया लेबर सेस का 77 लाख 94 हजार रूपए भुगतान करने का आदेश दिया है। साथ ही अन्य टावर कंपनी को भी नोटिस जारी किया है।

 

 

इस संबंध में सहायक श्रमायुक्त सह श्रम अधीक्षक, धनबाद रंजीत कुमार ने बताया कि श्रम विभाग धनबाद द्वारा रिलायंस जियो को 194 टावर हेतु 77 लाख 94 हजार का भुगतान हेतु उपकर आदेश जारी कर दिया गया है।

 

 

साथ ही एटीसी इंडिया, भारती इन्फ्राटेल लिमिटेड (एयरटेल), इंडस टावर लिमिटेड, टावर विजन एवं सुमित डिजीटल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड को लेबर सेस जमा करने के लिए नोटिस जारी किया गया है।

 

 

उन्होंने बताया कि किसी भी तरह के निर्माण कार्य में कुल लागत का एक प्रतिशत का लेबर सेस जमा करना अनिवार्य है। इसमें किसी भी तरह के बिल्डिंग, मॉल, टावर, सड़क इत्यादि के निर्माण के दौरान कुल निर्माण लागत का एक प्रतिशत श्रम विभाग के “झारखण्ड भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण निधि” के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, नेपाल हाउस, डोरण्डा के चालु खाता संख्या 30613895935 में उपकर राशि को जमा किया जाना है। इस लेबर सेस (उपकर) राशि से ही झारखण्ड भवन एवं सन्निमार्ण कर्मकार कल्याण बोर्ड द्वारा श्रमिकों के कल्याण के लिए कई योजनाओं का संचालन किया जाता है।

 

 

सहायक श्रमायुक्त अधिनियम के अनुसार किसी भी निर्माण कार्य पुरा होने पर श्रम विभाग द्वारा उपकर निर्धारण कराना अनिवार्य हैं। नहीं कराने पर उपकर निर्धारण कर आदेश पारित कर दिया जायगा। जिसका अनुपालन नहीं करने पर निर्धारित उपकर राशि पर 2 प्रतिशत की दर से ब्याज एवं जुर्माना का प्रावधान हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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