बिहार: हाई कोर्ट का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया निरस्त, लाखों नियोजित शिक्षकों को लगा झटका

AJ डेस्क: बिहार के करीब 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त करते हुए इस मामले में बिहार सरकार की अपील मंजूर कर ली है। कोर्ट ने पटना उच्च न्यायालय के उस फैसले को खारिज कर दिया है जिसमें समान काम के बदले समान वेतन देने का निर्णय दिया गया था। कोर्ट के इस फैसले को बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

 

आपको बता दें कि इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला देते हुए राज्य की नीतीश सरकार को समान कार्य के बदले समान वेतन देने का आदेश दिया था। राज्य सरकार ने हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। नियोजित शिक्षक अपनी इस मांग को लेकर पिछले 10 साल से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।

 

 

इस मामले को लेकर कुछ महीने पहले अंतिम सुनवाई हुई थी और अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के इस फैसले का असर राज्य के लगभग साढ़े तीन लाख शिक्षकों पर पड़ेगा।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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