नाबालिग संग दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले दरिंदे को आजीवन कारावास की सजा

AJ डेस्क: 7 साल की बच्ची का दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर देने वाले दरिंदे छोटू कर्मकार को आज न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही 60 हजार रुपया जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। मामला झारखण्ड के बोकारो का है।

 

 

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अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम सह विशेष न्यायाधीश पोक्सो रंजीत कुमार की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए विशेष लोक अभियोजक संजय कुमार झा ने बताया कि मामला 24 नवम्बर 2018 की है। जिला के सियालजोरी थाना क्षेत्र के केरकेट्टा निवासी छोटू कर्मकार ने उस दिन एक महिला से उसके अर्धनिर्मित प्रधानमंत्री आवास की चाबी आराम करने के लिए मांग कर गया था। वहीं आवास के बाहर खेलने गई उस महिला की बच्ची जब शाम होने पर घर नहीं लौटी तो महिला लोगों के साथ मिलकर बच्ची को ढूंढने लगी। इसी क्रम में उस अर्धनिर्मित घर में उनकी 7 वर्षीय बच्ची का शव पड़ा मिला। शव के पास काफी मात्रा में खून भी फैल हुआ था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

 

 

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दहला देने वाला सच लोगों के सामने आया। रिपोर्ट में कहा गया था कि पहले उस 7 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म किया गया और उसके बाद उसका गला घोंट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने तत्काल मामले में छोटू कर्मकार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। पुलिस ने बिना समय गवाए मामले की तहकीकात पूरी कर आरोपी के खिलाफ न्यायालय में आरोप पत्र भी दाखिल कर दिया।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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