कहीं ख़ुशी कहीं गम-रामाधीर “रिजेक्टेड”तो एल बी”ग्रांटेड”
AJ डेस्क: झारखण्ड उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर आज कोयलांचल के दिग्गजों की नजर टिकी हुई थी।सिंह मेंशन के चाणक्य कहे जाने वाले रामाधीर सिंह के जमानत याचिका पर आज सुनवाई होनी थी।दूसरा मामला चर्चित भौरां गोलीकांड में जेल में बन्द एल बी सिंह की जमानत याचिका पर आज ही सुनवाई होनी थी।हाई कोर्ट के दो अलग अलग आदेश ने कोयलांचल में कहीं ख़ुशी कहीं गम का माहौल बना दिया।रामाधीर की जमानत याचिका रिजेक्ट हो गयी तो एल बी को जमानत मिल गयी।
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कोयलांचल की चर्चित विनोद सिंह हत्याकांड में सिंह मेंशन के रामाधीर सिंह को न्यायालय ने उम्रकैद की सजा मुकर्रर किया है।धनबाद कोर्ट के द्वारा सजायाफ्ता घोषित किए जाने के बाद रामाधीर काफी दिनों तक भूमिगत हो गए थे।वर्ष 2017 के शुरुआती महीनों में रामाधीर सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया था।फ़िलहाल रामाधीर सिंह होटवार जेल में सजा काट रहे हैं।लगभग सवा दो वर्षों के बाद रामाधीर सिंह ने उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दाखिल किया था।रामाधीर सिंह के जमानत याचिका पर आज सुनवाई हुई और न्यायालय ने जमानत याचिका रद्द कर दिया।

दूसरी ओर आउट सोर्सिंग कम्पनी के संचालक एल बी सिंह की ओर से भी दाखिल जमानत याचिका पर आज हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।यहां बता दें कि भौरां गोलीकांड में एल बी सिंह और उनके भाई कुम्भ नाथ सिंह धनबाद जेल में बन्द थे।सिंह बन्धुओं को धनबाद कोर्ट से किसी तरह की राहत नही मिली थी।तत्पश्चात यह हाई कोर्ट के शरण में गए।कुम्भ नाथ सिंह को पहले ही जमानत मिल गयी थी और वह धनबाद जेल से बाहर भी निकल चुके हैं।आज हाई कोर्ट ने एल बी मामले में सुनवाई करते हुए जमानत दे दिया।
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