प्यार की सजा: लड़की की जमकर हुई पिटाई फिर वीडियो किया वायरल (देखें वीडियो)

AJ डेस्क: मध्य प्रदेश में एक जगह है, धार। यहां एक परिवार ने अपनी ही बेटी को बेरहमी से पीटा। कारण- लड़की दूसरी जाति के लड़के से शादी करना चाहती थी। घर वाले इस बात के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। लड़की की पिटाई का वीडियो कई दिन से वायरल हो रहा था।

 

 

इस वीडियो के बाद लोग कई तरह की बातें कर रहे थे। सोशल मीडिया पर इस वीडियो को एक राजनीतिक दल से भी जोड़ा जा रहा था। पर असल बात क्या थी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

 

 

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अब इस वीडियो को लेकर पूरी जानकारी सामने आ चुकी है। इस मामले में धार पुलिस स्टेशन के थाना इंचार्ज कमलेश ने बताया:

25 जून से 15 दिन पहले की बात है। 10-11 जून की। जब लड़की अपने घर से कहीं चली गई थी। मां-बाप ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। लड़की का नाम सुनीता है, 21 साल।

लड़की थाने के पास वाले बस स्टैंड पर मिली। पुलिस ने देखा, तो उसे पकड़कर थाने ले आई। फिर उससे बातचीत की, और उसके माता-पिता को बुलाया। वो 11-12 बजे के आस-पास आए और उसे वहां से ले गए।

मां-बाप और आस-पड़ोस के रिश्तेदारों ने घर पहुंच कर उससे पूछा कि वो कहां गई थी? क्यों गई थी। तब उसने बताया कि वो एक हरिजन समाज के लड़के के साथ ‘भाग’ गई थी। और वो उससे ही शादी करना चाहती है। इस पर घरवालों ने कहा कि वो आदिवासी समाज के किसी लड़के से उसकी शादी करवा देंगे। पर लड़की ने अपने रिश्तेदारों की बात नहीं मानी। उसने कहा कि वो उसी लड़के से शादी करेगी, जिसे वो चाहती है। घर वालों ने कई तरह से उसे समझाया। पर उसने नहीं सुनी।

तीन-चार बज रहे होंगे। जब उसके घरवालों ने गुस्से में उससे कहा कि उसे उस लड़के के बास छोड़कर आएंगे। लड़के के सगे भाई और काका ने उसे गाड़ी में बिठाया और वहां से चले गए। थोड़ी दूर पहुंचकर उन्होंने गाड़ी रोकी और लड़की को एक खेत के पास ले जाकर खूब मारा। इसका वीडियो बनाया गया और सोशल मीडिया पर शेयर किया गया।

 

देखें वीडियो-

 

 

वीडियो वायरल होने लगा। तब पुलिस ने इस मामले पर संज्ञान लिया। आरोपी महेश, सरदार डोंगर सिंह, इला, दिलीप, गणपत के खिलाफ आईपीसी की धारा 327 (अवैध काम कराने), धारा 323 (सामान्य मारपीट), धारा 294 (किसी जगह अश्लील काम करने), धारा 307 ( हत्या का प्रयास), धारा 506 (धमकाना), धारा 354 ख (महिला पर बल प्रयोग करना और उसके साथ बदसलूकी करना) और धारा 147- 148 ( दंगा करना) के तहत मामला दर्ज किया।

 

 

लड़की अपने पेरेंट्स के साथ गुजरात चली गई है। पुलिस का कहना है कि वो वहां मजदूरी करती है। पुलिस वाले अभी गए हैं, उसे लाने के लिए, क्योंकि इस पूरे मामले के बाद उसका मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ है और वो होना जरूरी है।

 

 

तो ये था वायरल वीडियो का सच। आज के दौर में भी लोग इस बात को नाक का सवाल बना लेते हैं कि उनकी बेटी अपनी पसंद का लड़का चुने। जाति से बाहर प्यार करे। दूसरी जात के लड़के से शादी की इच्छा जताए। इस केस में लड़की 21 साल की थी। बालिग थी और अपने फैसले खुद लेने के लिए सक्षम थी। इसके बावजूद पुलिस ने उसकी मदद नहीं की और परिवारवाले उसकी जान के पीछे पड़ गए। यह शर्मनाक है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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