भाजपा विधायक ढुल्लू महतो समेत पांच दोषी करार, डेढ़ वर्ष की मिली सजा
AJ डेस्क: कोयलांचल की इस चर्चित कांड का आज पटाक्षेप हो गया। सभी की नजर कोर्ट के तरफ टकटकी लगाए हुए थी। छह वर्ष पुरानी इस मामले में बाघमारा से भाजपा के विधायक ढुल्लू महतो समेत पांच को दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उन्हें डेढ़-डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई है। जबकि एक अभियुक्त बसन्त शर्मा बरी कर दिए गए।
यह मामला वर्ष 2013 की है। धनबाद के बरोरा थाना के प्रभारी आर एन चौधरी की शिकायत पर कतरास थाना में दर्ज प्राथमिकी में कहा गया था कि उन्होंने वारंटी राजेश गुप्ता को गिरफ्तार कर थाना लाया था। राजेश की गिरफ्तारी की सूचना पाकर ढुल्लू महतो अपने समर्थकों के साथ थाना पर धमक गए और वह सब पुलिस से उलझ पड़े। ढुल्लू और उनके समर्थकों ने बलपूर्वक पुलिस गिरफ्त से वारंटी राजेश गुप्ता को न सिर्फ छुड़ा लिया बल्कि उसे अपने साथ भी लेते गए। इस क्रम में ढुल्लू और समर्थकों ने थाना प्रभारी का न सिर्फ वर्दी फाड़ दी बल्कि सरकारी पिस्टल भी छीन लिया था, जो बाद में मिल भी गया था। थाना प्रभारी के बयान पर पुलिस ने ढुल्लू महतो, राजेश गुप्ता, चुनचुन गुप्ता, रामेश्वर महतो, गंगा गुप्ता और बसन्त शर्मा को अभियुक्त बनाते हुए कांड संख्या 120/13 दर्ज किया था।
पुलिस कस्टडी से जबरन वारंटी को छुड़ा लेने की यह घटना कोयलांचल में काफी चर्चित रही थी। धनबाद की अनुमंडल दंडाधिकारी शिखा अग्रवाल ने आज इस केस का फैसला सुनाए जाने की तिथि निर्धारित किए हुए थी। इस केस के फैसले के बाद ही ढुल्लू महतो का राजनीतिक भविष्य भी तय होना था। यदि कोर्ट दो वर्ष की सजा सुना देती तो ढुल्लू महतो की न सिर्फ विधायकी चली जाती बल्कि वह आगे भी चुनाव नही लड़ सकता था। आज शिखा अग्रवाल की अदालत ने ढुल्लू महतो समेत पांच लोगों को दोषी करार देते हुए उन्हें डेढ़ डेढ़ वर्ष की सजा सुनाई है।
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