पूर्व मंत्री चिम्बरम को मिली जमानत
AJ डेस्क: आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से आज (बुधवार, 4 दिसंबर) उन्हें जमानत मिल गई है। इससे पहले अदालत ने 28 नवंबर को उनकी याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल में बंद चिदंबरम ने इसमें दिल्ली हाई कोर्ट के 15 नवंबर के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
अब इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाया है, जिसमें उन्हें जमानत दे दी गई है, पर शीर्ष अदालत ने उन पर कुछ शर्तें भी लगाई हैं। अदालत ने साफ कहा कि वह सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे और न ही गवाहों को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे। अदालत ने उन्हें इस मामले के संबंध में प्रेस इंटरव्यू और सार्वजनिक बयान देने से भी मना किया है।
Supreme Court directs P Chidambaram to furnish a bail bond of Rs 2 lakhs along with 2 sureties of the same amount. SC also says Chidambaram can not travel abroad without the Court's permission. https://t.co/JTs5nGBpJd
— ANI (@ANI) December 4, 2019
शीर्ष अदातल ने वरिष्ठ कांग्रेस नेता को दो लाख रुपये के जमानत बॉन्ड और इतनी ही राशि के दो मुचलके भी जमा करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बगैर देश से बाहर की यात्रा नहीं कर सकते।
इससे पहले 28 नवंबर को मामले की सुनवाई के दौरान चिदंबरम की जमानत याचिका का विरोध करते हुए प्रवर्तन निदेशालय की ओर से सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने दावा किया था कि कांग्रेस नेता हिरासत में होने के बावजूद महत्वपूर्ण गवाहों पर ‘प्रभाव’ रखते हैं, जबकि पूर्व वित्त मंत्री ने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि जांच एजेंसी इस तरह के निराधार आरोप लगाकर उनकी प्रतिष्ठा और करियर को ‘बर्बाद’ नहीं कर सकती।
आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग के केस में सीबीआई ने चिदंबरम को 21 अगस्त को गिरफ्तार किया था। इस मामले में शीर्ष अदालतसे उन्हें 22 अक्टूबर को जमानत मिल गई थी, लेकिन इससे पहले ही 16 अक्टूबर को प्रवर्तन निदेशालय ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया केस में ही गिरफ्तार कर लिया था, जिसके बाद उन्हें 11 दिसंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।
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