रांची: दुष्कर्म के बाद छात्रा की हत्या करने वाले दरिंदे राहुल को मिली फांसी की सजा
AJ डेस्क: बीटेक की छात्रा निर्भया के साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या के मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने आज एतिहासिक फैसला सुनाया है। अदालत ने निर्भया के आरोपी राहुल राज को दोषी पाते हुए फांसी की सजा सुनाई है। झारखण्ड की राजधानी रांची के निर्भया के साथ राहुल राज ने पहले बलात्कार किया था। उसके बाद उसकी हत्या कर दी थी। करीब तीन साल तक चले इस मामले में आज कोर्ट ने इसपर अपने फैसले की मुहर लगा दी है।
निर्भया दुष्कर्म और हत्या कांड की घटना 15 दिसंबर 2016 को घटी थी। उस दिन छात्रा के पिता उसे बरकाकाना से लेकर रांची आए थे और कॉलेज में छोड़कर बरकाकाना लौट गए थे। लेकिन रात में ही छात्रा की हत्या हो गई थी। 16 दिसंबर की सुबह जब निर्भया ने अपने पिता का फोन नहीं उठाया तब इस घटना का खुलासा हुआ। इसके बाद पिता ने पड़ोसी को फोन कर जाकर देखने को कहा। पड़ोसी घर पहुंचकर देखा तो पाया कि दरवाजा खुला था और छात्रा नीचे पड़ी हुई थी। उसका चेहरा जला हुआ था।
छात्रा की बलात्कार के बाद गला घोंटकर हत्या कर दी गयी थी और उसके शव को कमरे में ही जलाने का प्रयास किया गया था। छात्रा रामटहल चौधरी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ती थी। पुलिस को उसकी लाश नग्न अवस्था में मिली थी। छात्रा के गले में मेटल वायर फंसी हुई थी, जिसके सहारे उसका गला घोंटा गया था। उसका सिर तथा शरीर के ऊपर का हिस्सा बुरी तरह जला हुआ था।
इस मामले में जब पुलिस को कोई सबूत हाथ नहीं लगा, तो जांच का जिम्मा सीआईडी को सौंपा गया था। लेकिन सीआईडी भी मामले का खुलासा नहीं कर पाई। इसके बाद यह मामला 28 मार्च 2018 को सीबीआई को सौंप दिया गया था। सीबीआई की टीम ने 23 वर्षीय आरोपी राहुल कुमार को लखनऊ जेल से वारंट पर 22 जून को रांची लेकर आई थी। इसके बाद से उसे बिरसा मुंडा जेल में रखा गया था। आरोपी बिहार के नवादा जिले के एकंगरसराय का रहने वाला है। उस पर पटना और लखनऊ में भी कई मामले दर्ज हैं।
15 दिसंबर 2016 को बूटी की रहने वाली बीटेक की छात्रा के साथ दुष्कर्म के बाद जलाकर मार डालने के इस मामले में आरोपी राहुल पर 30 अक्टूबर 2019 को आरोप तय हुआ था।
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