पूर्व विधायक अरूप चटर्जी सहित 10 को छह-छह माह की सजा, जमानत भी मिली

AJ डेस्क: पूर्व मध्य रेल कोर्ट ने बुधवार को रेल रोको आंदोलन मामले में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 10 लोगों को छह माह की सजा और 2-2 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई है। फिलहाल सभी को बेल मिल चुका है और इस मामले में विधायक सहित सभी लोग ऊपरी अदालत का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है।

 

 

जानकारी के अनुसार रेल रोको आंदोलन मामले में निरसा के पूर्व विधायक अरूप चटर्जी समेत 13 लोगों को छह माह की सजा एवं 2-2 हजार रुपया जुर्माना भरने का आदेश न्यायालय ने दिया है। बता दें कि वर्ष 2014 में कुमारधुबी में ट्रेन ठहराव को लेकर अरुप चटर्जी ने अपने समर्थकों के साथ रेल रोको आंदोलन किया था। जिसमें आंदोलनकारियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया था। आज उसी कांड संख्या 1177/14 के तहत रेल कोर्ट पु०मध्य रेल के न्याययिक दंडाधिकारी ने सुनवाई करते हुऐ सभी अभियुक्तों को 6 माह की सजा सुनाई और 2-2 हजार रुपये की जुर्माना भी लगाया है। केश के संदर्भ में कुल 13 अभियुक्त थे जिसमें तीन अभियुक्त की मौत हो चुकी हैं। जिस कारण 10 अभियुक्तों को सजा सुनाई गई हैं।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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