पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और रामाधीर सिंह को एक-एक वर्ष की सजा, पूर्व मंत्री को मिली जमानत

AJ डेस्क: धनबाद के चर्चित कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह हत्यकांड से जुड़े एक मामले में धनबाद न्यायालय का आज एक फैसला आया है। इस फैसले में झारखण्ड के पूर्व मंत्री बच्चा सिंह और उनके अनुज रामाधीर सिंह को एक-एक साल की कैद और आर्थिक दंड दिया गया। हालाँकि न्यायालय ने सजा सुनाने के बाद पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को जमानत पर छोड़ दिया।

 

 

जानकारी के अनुसार धनबाद स्थित एसजेडीएम शिखा अग्रवाल की अदालत ने पुलिस हिरासत से आरोपी को छुड़ाने के एक मामले सुनवाई के बाद आज अपना फैसला दिया। इस फैसले में पूर्व मंत्री बच्चा सिंह को एक वर्ष की कैद व 3 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई। इसके साथ ही उनके अनुज रामाधीर सिंह को भी एक वर्ष की कैद और 5 हजार रूपये जुर्माना की सजा सुनाई गई। जबकि इस मामले के अन्य अभियुक्तो को रिहा कर दिया गया। बता दें कि 3 अक्टूबर 2003 में धनबाद के चर्चित कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह की धनसार स्थित बीएम अग्रवाल कॉलोनी में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

 

 

इसके बाद इस मामले में कोयला व्यवसायी सुरेश सिंह ने अपने बयान में सूर्यदेव सिंह के पुत्र राजीव रंजन और रामाधीर सिंह पर हत्या का आरोप लगाया था। जिसके बाद कतरास मोड़ स्थित जनता मजदूर संघ कार्यालय पर पुलिस रामाधीर सिंह को गिरफ्तार करने पहुंची थी। उस समय बच्चा सिंह झारखण्ड सरकार में नगर विकास मंत्री थे। बताया जाता है कि उन्होंने अपने प्रभाव से रामाधीर सिंह को पुलिस हिरासत से छुड़ा लिया था। इसी मामले की सुनवाई के बाद आज न्यायालय ने इन दोनों को दोषी पाते हुए इनके खिलाफ सजा सुनाई है।

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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