तफरीर करने घर से निकले तो जाएंगे जेल, केन्द्रीय गृह सचिव का आदेश
AJ डेस्क: कोरोना के प्रकोप से बचने के लिए सरकार ने लॉक डाउन कर दिया है। बावजूद इसके यदि कोई सरकारी कानून को नहीं मानता तो पुलिस को सख्ती से उसपर कारवाई करने के निर्देश जारी किये गए है। जो व्यक्ति कानून का पालन नहीं करेगा उसे आर्थिक दंड के साथ-साथ जेल की भी सजा हो सकती है।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बताया कि गृह सचिव ने इस बाबत सख्त दिशानिर्देश (Advisory) जारी किए हैं और स्थानिय सरकारों को सख्ती से लागू करने को कहा गया है। धारा 144 के उल्लंघन करते हुए यदि आप पकड़े गए तो दो साल तक की जेल और आर्थिक दंड (कोर्ट द्वारा तय किया गया) दोनों भुगतना पड़ सकता है।
गृह सचिव ने लिया फैसला-
कोरोना वायरस के मामले को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय गृह सचिव ने पूरे देश के राज्यों के पुलिस महानिदेशक के साथ वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से सोमवार को बैठक की। बैठक में हाल के दिनों मे केंद्र सरकार की ओर से जारी एडवाजरी का जिक्र किया गया। साथ ही लॉक डाउन जैसी स्थिति का सख्ती से पालन करने को कहा गया।
कहीं आप कानूनी चक्कर में न पड़ जाएं-
लव अग्रवाल ने बताया कि धारा 144 के उल्लंघन के साथ सरकार ने कई एडवाइजरी जारी की हैं, जिसे राज्य सरकारों को लागू करने को कहा गया है। उन्होंने कहा कि कैबिनट सेक्रेटरी ने भी इसे लेकर बैठक की है और सभी को सख्ती से लॉक डाउन लागू करने को कहा है।
प्रधानमंत्री ने जाहिर की नाराजगी-
सोमवार से पूरे देश में अमूमन लॉक डाउन की स्थिति बनी हुई है। बावजूद इसके कुछ लोग इसका पालन नहीं कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि लॉक डाउन को भी कई लोग गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कृपया करके अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वो नियमों और कानून का पालन करवाएं।
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